आलोट । न्यायालय श्रीमान महेश कुमार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आलोट जिला रतलाम के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.09.2022 को अभियुक्तगण 01. विक्रमसिंह पिता रामसिंह आयु 52 वर्ष, 02 लालसिंह पिता विक्रमसिंह आयु 30 वर्ष, 03. कृष्णपाल सिंह पिता विक्रमंसिंह आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम लसुडियां खेडी तहसील ताल जिला रतलाम को धारा 307/34 भादवि में 5-5 वर्ष का सश्रम कारवास एवं 2000-2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अपर लोक अभियोजक आलोट, हैमेंद्र कुमार गोयल ने बताया कि दिनांक 20.10.2015 को फरियादी भगवानसिंह तथा उसकी पत्नी खेत पर से आकर घर के बाहर रास्ते में बैठ थे। उसी समय उसका भाई विक्रमसिंह हाथ में धारिया तथा उसका लडका लालसिंह व कृष्णपाल सिंह दोनों हाथ में लकडियां लेकर आये व कुआ खुदवाने की बात को लेकर बोले कि कुआ मुझे चाहिए, उसने बोला कि उसके पैसे लगे हैं बैठकर समझ लेंगे तो विक्रमसिंह उत्तेजित होकर मां-बहन की अश्लिल गांलियां देने लगा तथा विक्रमसिंह ने जान से मारने की नियत से धारियें की उसके सिर पर मारी जिससे खून निकलने लगा तथा लालसिंह व कृष्ण पालसिंह ने भी सिर में लकडियों की मारी तथा उसकी पत्नी बृजकुवंर उसे बचाने लगी तो लालसिंह ने लकडी से उसकी पत्नी को मारा तो उसके बाये हाथ की कोहनी व पीठ में चोट लगी इसके पश्चात उसके परिवार वाले इलाज के लिये और रिपोर्ट करने के लिए ताल लाये थे।
फरियादी द्वारा बताई उक्त घटना पर से थाना ताल पर अपराध क्रमांक 325/2015 धारा 307, 323,325, 34 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया ।
माननीय विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.09.2022 को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुये अभियुक्तगण विक्रमसिंह, लालसिंह व कृष्णपालसिंह को दोषसिद्ध किया गया । प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी अपर लोक अभियोजक हैमेन्द्र कुमार गोयल द्वारा कि गई।