मास्क नहीं लगाने पर 123 व्यक्तियों पर जुर्माना,9,800/- की राशि का किया जुर्माना

रतलाम । कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने हेतु शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, मास्क नहीं लगाने व गंदगी करने वाले व्यक्तियों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 06 जून शनिवार को 123 व्यक्तियों पर जुर्माना कर कुल राशि रूपये 9,800/- वसूल किये।
नगर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा माणक चौक, भुट्टा बाजार, घांस बाजार, दौलत गंज, डालू मोदी बाजार, शहर सराय, सैलाना बस स्टैण्ड क्षेत्र में दुकानदार, ग्राहक व नागरिकों द्वारा मास्क का उपयोग नहीं करने पर गोवर्धन सेव भण्डार पर 500, एम.आर. मिततल, छावनीवाला, शिव कृपा, अब्दुल रंगवाला, ताहेर रंगवाला, दिलीपसिंह-रतनलाल, नानालाल पर 250-250, विपूल ठक्कर, पालीवाल एग्रो, राजेश जैन, प्रवीण मूणत, दिलीप, आयुष गेलड़ा, हुसैन, राजेश सुराना, मासुमा, जाकीर हुसैन, कुमार पाल, मनोज सिंह तोमर, विराली टेऊडर्स, विराली टेऊडर्स की दुसरी दुकान, ईकलेश फुटवियर, कुतुबउद्धीन, हुसैन, मोहनलाल, रमेश, फिदा अली, मोहम्मद आरिफ, चम्पालाल, कमल कटारिया, बी.जी. अग्रवाल, महेश अग्रवाल, दिलीप, मिततल, पुरूषोत्तम राठौड़, शोएब खान, पवन, गोविन्दसिंह, फखरी ब्रदर्स, जुल्फीकार, श्रवण सिंह, भारत मेडिकल स्टोर, शरीफउद्धीन पर 100, गनी, बाबुलाल, गोपाल भराडिय़ा, जीवन, हकीमभाई, विजय, सलीम छोटू, आनन्द, वैभवसिंह देवड़ा, कैलाश पाटीदार, श्रीपाल, सोनू, प्रमोद सिंह, जयप्रकाश, इन्द्रपाल सिंह, नीरज पांचाल, किशोर, राजेश राठौर, देवेन्द्रसिंह, धर्मेन्द्र, बलराम, सत्तु, मिततल, तेजसिंह, मुकेश, मुकेश दौलजी, साक्षी, इमरान खान, रूपेश, उंकारसिंह, सत्यनारायण, फारूख, दिलीप, अजहर खान, चुन्नीलाल, नरेश, बलराम, अभिषेक, राहूल, रफीक, सद्दाम, मोहम्मद दाउद इब्राहिम, जयरा बानो, मदनसिंह-हरीसिंह, मीना, विजय सिंह, गोरधन पाटीदार, भूरा, करण, मोहनलाल, अब्दुल रशीद, ज्ञानु, कमल-भवंर, भेरूलाल, नन्दकिशोर, मुकेश, विजय, राजू, जमनाबाई, मोहन, श्रीनारायण, आजाद, दीपक, पवन, सचिन, शाहिद खान, चन्दरसिंह, मनीष, भय्यू, राजा, विनोद, आजाद पटेल, विजय मेहता, कांतिलाल, शराफत अली, पवन, वैभव राजावत, बलराम, शेरसिंह, पर 50-50 की राशि का जुर्माना कर भविष्य में मास्क लगाने की समझाईश दी। स्पॉट फाईन की कार्यवाही सहायक आयुक्त श्री सुशील ठाकुर के निर्देशन में स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, राजस्व निरीक्षक श्री सुनील कपूर व झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े द्वारा कुल 123 व्यक्तियों पर जुर्माना कर कुल राशि रूपये 9,800/- वसूल किये।
ज्ञातव्य है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने को प्रतिबंधित किया गया है ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो सार्वजनिक स्थल पर थूकता हुआ पाया जाता है को नगर निगम द्वारा रूपये 1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा। म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनियम-1949 के अन्तर्गत कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उक्त बीमारी की रोकथाम हेतु शासन द्वारा मास्त पहनना भी अनिवार्य किया गया है।