विशेष न्यायालय रतलाम ने आरोपी नन्दू को 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000/- रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया

रतलाम । पुलिस थाना नामली जिला रतलाम के विशेष प्रकरण क्रमांक 02/2013 में माननीय विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) श्री अरूण कुमार खरादी द्वारा आज दिनांक 18.10.2022 को पारित अपने निर्णय में आरोपी नन्दू उर्फ नन्दराम को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20(ख)(द्बद्ब)(ख) में दोषसिद्ध पाते हुऐ 04 वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 5,000/- रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
शासन की ओर से पैरवीकर्ता सुश्री सीमा शर्मा, विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) के द्वारा बताया गया कि थाना नामली पर पदस्थ निरीक्षक आर.पी. रावत को दिनांक 15.12.2012 को सुबह 11:20 बजे मुखबिर ने सूचना दी कि नन्दू उर्फ नन्दराम ग्राम पलसोडा में स्थित अपने मकान से अवैध गांजा बेचने के लिए किसी तस्कर को देने के लिए जाने वाला है। सूचना पर विश्वास कर निरीक्षक आर.पी. रावत ने दो स्वतंत्र साक्षियों को तलब करने हेतु आरक्षक जाकिर को भेजा। इन साक्षियों प्रदीप और रतन एवं पुलिस बल को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर, साक्षियों एवं पुलिस बल एएसआई आर.पी.सारस्वत, एएसआई पी.एस.तोमर, प्र.आर. अशोक चाहान, आरक्षक जाकिर तथा आवश्यक अनुसंधान सामग्री को साथ में लेकर शासकीय वाहन से मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुचे तो देखा कि एक व्यक्ति ग्राम पलसोडा में आरोपी नन्दराम के मकान में हाथ में लोहे के पतरे का डिब्बा लेकर दरवाजे पर कही जाने के लिए खडा था। जिसका नाम व पता पूछा तो नन्दू उर्फ नन्दराम बताया। उसे मुखबिर सूचना से अवगत कराया। उसके हाथ में लिए लोहे के डिब्बे को चेक करने पर डिब्बे में हरि पत्तियों का सुखा हुआ पदार्थ मिला। जो गांजा था। उसका डिब्बे सहित वजन 4 किलो 100 ग्राम था। खाली डिब्बे का वजन 01 किलो था। इस प्रकार आरोपी नन्दराम के कब्जे से मिले 03 किलो 100 ग्राम गांजे को जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया तथा मौके पर अन्य कार्यवाही कर वापस थाने पर आकर अपराध क्रमांक 183 दिनांक 15.12.2012 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। जप्तशुदा पदार्थ का फारेसिंक परिक्षण कराए जाने पर वह गांजा पाया गया।
विवेचना में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी नन्दराम के विरूद्ध अभियोग पत्र दिनांक 23.01.2013 को विशेष न्यायालय रतलाम में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें विचारण उपरांत विशेष न्यायालय रतलाम द्वारा आरोपी नन्दू उर्फ नन्दराम को दोषसिद्ध किया गया।

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