खनिज राजस्व बकाया वसूली की समाधान योजना अब 30 जनवरी तक

रतलाम । जिला खनिज अधिकारी सुश्री अकांक्षा पटेल ने बताया कि खनिज (परमाणु तथा हाईड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम 2016 (जो कि मुख्य खनिज पर लागू है) खनिज रियायत नियमावली 1960 (जो कि वर्तमान में कोयला खनिज पर लागू है) तथा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में विलंब से देय राशि पर 24 प्रतिशत साधारण ब्याज प्रतिवर्ष देय होना प्रावधानित है।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त के अनुक्रम में विभाग द्वारा विभागीय परिपत्र दिनांक 19.09.2022 से समाधान योजना दिनांक 31.10.2022 तक लागू की गई थी जिसके तहत गौण एवं मुख्य खनिजों की खनिज राजस्व बकाया वसूली हेतु त्वरित रूप से कार्यवाही किये जाने हेतु राहत एवं शिथिलीकरण प्रदान किया गया था।
राज्य शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरांत खनिज साधन विभाग में गौण खनिज एवं मुख्य खनिज के खनिज राजस्व बकाया वसूली हेतु योजना (समाधान योजना) के तहत त्वरित रूप से कार्यवाही किये जाने हेतु राहत एवं शिथिलीकरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 31 मार्च 2010 के पूर्व की बकाया राशि में ब्याज की पूर्णतः छूट दी जाए।
दिनांक 01 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बकाया राशि 5 लाख से कम है उन पर ब्याज पूर्णतः माफ किया जाए। दिनांक 01 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बकाया राशि 5 लाख से अधिक है उन पर ब्याज की राशि 24 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत की दर से वसूल की जाए। ऐसी बकाया राशि जिस पर न्यायालयीन वाद लंबित है तक उपरोक्तानुसार राशि जमा होने पर वाद वापस लिया जा सकेगा। उक्त प्रस्तावित छूट दिनांक 30 जनवरी 2023 तक लागू की जाएगी।