जावरा । न्यायालय श्रीमान रोहित शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जावरा, जिला रतलाम द्वारा निर्णय दिनांक: 23.12.2022 को आरोपी विनोद पिता नागेश्वर, उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम रोला, थाना रिंगनोद जिला रतलाम को धारा – 25(1)बीए आम्र्स एक्ट में को 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना से दंडित किया गया ।
एडीपीओ भूपेन्द्र कुमार सांगते द्वारा बताया गया कि दिनांक 10.10.2016 को थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि रावण दहन मैदान तरफ से बाहर तरफ हनुमान मंदिर के पास एक व्यक्ति नीले कलर की जींस व लाल-काले पट्टे वाला टी-शर्ट पहने हुए है, जो अपने साथ कमर में देशी पिस्टल (कट्टा) खोस कर घूम रहा है। सूचना विश्वसनीय होने से पुलिस द्वारा मुखबिर द्वारा बताये हुए स्थान पर पहुचने पर मुखबिर द्वारा बताये हुलिये का व्यक्ति दिखा, जिसे पुलिस फोर्स द्वारा पकडा व उस व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम विनोद पिता नागेश्वर पाटीदार, उम्र 32 साल निवासी ग्राम रोला का होना बताया, जिसकी तलाशी लेने पर टी-शर्ट के नीचे कमर के बांये तरफ जींस में एक देशी पिस्टल मिली, जिसमें मैग्जीन होकर 03 देसी राउण्ड भरे मिले। जिसके लाईसेंस के संबंध में पूछने पर उसके द्वारा नहीं होना बताया। आरोपी का कृत्य धारा- 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत होने से पंचानों के समक्ष आरोपी के कब्जे से विधिवत् देशी पिस्टल (कट्टा) व 03 देसी राउण्ड जप्त किया गया, एवं आरोपी को गिरफ्तार कर थाना रिंगनोद वापस आाकर अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा अपराध अनुसंधान कार्यवाही पूर्ण होने पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरूद्ध, धारा 25(1)बीए आर्म्स एक्टके तहत आरोप सिद्ध पाये जाने से आरोपी को एक वर्ष का सश्रम का कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त मामले की पैरवीकर्ता श्री भूपेन्द्र कुमार सांगते, सहा. जिला अभियोजन अधिकारी जावरा,जिला रतलाम म.प्र. द्वारा की गयी।