जावरा। न्यायालय श्री अरविंद कुमार बरला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जावरा, जिला रतलाम ने आरोपी रामेश्वर पिता कचरु बागरी, उम्र 32 वर्ष, निवासी थाना बडावदा, जिला रतलाम म.प्र. को धारा 456,354,506 भादवि के तहत आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण – सहायक मिडिया सेल प्रभारी श्री भूपेन्द्र कुमार सांगते द्वारा बताया गया कि दिनांक 20.03.2016 को रात करीब 10 बजे फरियादिया अपने घर पर अकेली थी. उस समय उसका पति दो माह पूर्व काम करने गुजरात गया था एवं उसके सास व ससुर कुंए पर गये थे और फरियादिया अपने घर पर थी, तब उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दिया था, जिससे फरियादिया ने पूछा कि कौन है, तब अभियुक्त रामेश्वर ने कहा कि मैं हॅू, अभियुक्त फरियादिया का परिचित होने से उसने दरवाजा खोला था, तब अभियुक्त ने फरियादीयां से कहा था कि उसके सास ससुर चाय ने मंगाई है, अभियुक्त को फरियादिया ने घर के बाहर बैठने के लिये कहते हुये घर के अन्दर चाय बनाने चली गई, तब अभियुक्त भी उसके घर के अंदर चला गया और बुरी नियत से फरियादिया का हाथ पकड़ कर खीचने लगा जिसे फरियादिया ने अपना हाथ छुड़वाया और चिल्लाने लगी तब अभियुक्त मौके से जाते हुये फरियादीया को बोला कि यदि किसी को घटना के बारे में बताया तो तूझे जान से खत्म दुंगा ओर वहां से चला गया। मौके पर पड़ोस के लोग आ गये थे जिन्होंन अभियुक्त को भागते हुये देखा था। फरियादिया ने घटना के संबंध में अपने सास-ससुर एवं पडोसीयों को बताया था। जिसके पश्चात् फरियादिया ने उक्त घटना के संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस चैकी हाटपिपल्या में रिपोर्ट की थी जिसके आधार पर चैकी में जीरो की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी, जिसके आधार पर थाना बडावदा परं असल अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत साक्ष्य एवं तर्को के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध, धारा 354,456 भादवि में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपयें का अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री गोल्डन राय जावरा जिला रतलाम द्वारा की गयी।