रतलाम । विशेष लोक अभियोजक सुश्री सीमा शर्मा ने बताया कि थाना रावटी के अपराध क्र. 191/2019 में आरोपी नानालाल पिता पूंजालाल निवासी रावटी जिला रतलाम द्वारा विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट (श्री साबिर अहमद खान) के समक्ष प्रस्तुत जमानत आवेदन आज दिनांक 29.06.2020 को न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया। आरोपी नानालाल की ओर से तर्क प्रस्तुत किये गये थे कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फसाया गया है और वह विचारण का सामना करना चाहता है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर चालान प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। वह कम उम्र का बालक है और उसे अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके उपर विपरीत प्रभाव पडने की संभावना है।
राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुश्री सीमा शर्मा द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किये गये कि आरोपी के द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर तथा अभिलेख पर आरोपी नानालाल के विरूद्ध मौजूद साक्ष्य के आधार पर उसका जमानत आवेदन इन आधारों पर निरस्त किया है कि आरोपी नानालाल के द्वारा घटना दिनांक 14.06.2019 को अवयस्क बालिका को उसके माता पिता की विधिपूर्ण संरक्षणता में से व्यपहरण करने के पश्चात दिनांक 29.08.2019 तक उसे नीमच में झोपडी बनाकर रखते हुए उसके साथ कई बार बलात्संग किया गया जिससे अपराध की गंभीरता बढ जाती है तथा अपराध की गंभीरता और वर्तमान में अवयस्कों के प्रति बढ़ रहे लैगिंक हमले के कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी नानालाल का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।