अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी को 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000 रुपयें का जुर्माना

जावरा। न्यायालय श्रीमान रुपेश शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.02.2023 को आरोपी इलियास अली पिता अब्बास अली बोहरा, उम्र 55 वर्ष निवासी बोहराबाखल, जावरा जिला रतलाम को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15बी में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000/-रुपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट शिव मनावरे द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 31.08.2017 को थाना औ.क्षै.जावरा पर पर पदस्थ सउनि फिरोज कुरैशी द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर मय फोर्स व पंचानों के बरगढ फंटे यात्री प्रतिक्षालय के सामने पहुचकर देखा कि मुखबीर सूचना हुलिये का व्यक्ति अपने हाथ में प्लास्टिक की बोरी लेकर खड़ा था जिसे पकडा व उसका नाम पता पुछा तो उसने अपने नाम इलियास अली बताया, जिसके हाथ में लिए बोरी की तलाशी ली, तो उसके अंदर अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा पावडर मिला, जिसे मौके पर तौल करने पर 38 किलोग्राम होना पाया था, जिसे आरोपी से जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर थाना औ.क्षै.जावरा पर लेकर आए। जहा आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र आरोपी के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय जावरा में दिनांक 24.10.2017 को प्रस्तुत किया गया।
*माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 20.02.2023 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए, आरोपी इलियास अली को दोषसिद्ध किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री शिव मनावरे जावरा जिला रतलाम द्वारा की गयी।

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