अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा का परिवहन करने वाले आरोपीगण को 08-08 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 80,000-80,000 जुर्माना

जावरा । न्यायालय श्रीमान रुपेश शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.03.2023 को आरोपीगण 1. जाकीर पिता आबिद खॉ, उम्र 27 वर्ष निवासी बडावदा 2. बलराम सिंह पिता बापुसिंह राजपुत उम्र 41 वर्ष, निवासी ठिकरिया जिला रतलाम को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15बी में 08-08 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 80,000-80,000/-रुपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट शिव मनावरे द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 16.10.2017 को थाना बडावदा पर पदस्थ सउनि गलसिंह भवेल द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर मय फोर्स व पंचानों के ग्राम ठिकरीया वीरपुरा के बीच स्थित पुलिया के पास दबिश देकर रोड किनारे मोटर साईकल क्रं. MP.09.JX3749 पर बोरो में मादक पदार्थ डोडाचुरा लेकर खडे मोटर साईकल चालक जाकीर पिता आबिद खां मेवाती व उसका साथी बलराम सिंह पिता बापूसिंह राजपुत को पकड़ा व मौके पर एनडीपीएस एक्ट के आवश्यक प्रावधानों का पालन करते हुए सउनि गलसिंह भवेल द्वारा दोनो आरोपीगण के कब्जे से दो टाट के बोरों में भरा अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा कुल 106 किलोग्राम मोके पर जप्त कर तथा दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाना बडावदा पर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र आरोपीगणों के विरुद्ध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में माननीय विशेष न्यायालय जावरा में दिनांक 26.12.2017 को प्रस्तुत किया गया।
माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 06.03.2023 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए, आरोपीगण जाकीर मेवाती व बलराम राजपुत को दोषसिद्ध किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री शिव मनावरे जावरा जिला रतलाम द्वारा की गयी।

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