आगर-मालवा | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने जन सामान्य के कल्याण एवं लोक शांति को कायम रखने हेतु भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् आगर-मालवा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश का प्रसारण प्रतिबंधित किया है।
जारी आदेशानुसार जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने, जाति एवं वर्ग के मध्य संघर्ष बढ़ाने, नस्लीय भेदभाव या जातिगत घृणा फैलाने, दो समुदायों के मध्य संघर्ष एवं वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने वाले एवं कोरोना वायरस से संबंधित अफवाह फैलाने वाले आपत्तिजनक एवं उद््वेलित करने वाले संदेश, छायाचित्र, ध्वनि संदेश एवं चल छायाचित्र का व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्वीटर इत्यादि सोशल साईट्स पर अग्रेषित, पोस्ट करने तथा कमेंट एवं क्रॉस कमेंट करना प्रतिबंधित किया गया है। आदेश 7 जुलाई से 06 अगस्त 2020 तक जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में प्रभावशील रहेगा। उक्त अवधि में आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आने पर संबंधित पर अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक श्री राकेश सगर ने जिले में आसामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार आपत्तिजनक पोस्ट कर व सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने, दो समुदायों के मध्य संघर्ष एवं वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने, समाज में जाति/वर्ग विभेद, नस्लीय भेदभाव या जातिगत घृणा, आपसी संघर्ष को बढ़ाने तथा उन्माद को फैलाने की कोशिश करने एवं कोरोना वायरस से संबंधित अफवाहों को तथा आगामी समय में त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए जिले में प्रतिबंधात्मक आदेष जारी करने की आवश्यकता के दृष्टिगत अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था।