15-15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,50,000-1,50,000 जुर्माना
जावरा । न्यायालय श्रीमान रुपेश शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.03.2023 को आरोपीगण 1. मुकेश पिता लालु मईडा, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम टोरी थाना सरवन, जिला रतलाम 2. दयाराम पिता नंदाजी उर्फ भेरु भील, उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम सोहनगढ, जिला रतलाम 3. मुन्नवर खान पिता गुलाब खान मेवाती, उम्र 53 वर्ष, निवासी ग्राम उमटपालिया, जिला रतलाम को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15सी में 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,50,000-1,50,000/-रुपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं प्रकरण में अन्य आरोपी शोभाराम को दोषमुक्त किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता शिव मनावरे, विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 06.05.2017 को थाना औद्योगिक क्षैत्र जावरा पर पदस्थ उनि अनिल जाधव को मुखबीर सूचना मिली, कि रतलाम रोड सोहनगढ फंटे के पास मेवात ढाबें के पीछे, लुहारी गांव की सीमा में मुन्नवर पिता गुलाब खान अपने भाई के खेत पर बने मकान में डोडाचुरा पिसने की मशीन लगाकर अपने नौकरों के साथ डोडाचुरा पीस रहा है। उक्त मुखबीर सूचना के आधार पर उनि अनिल जाधव द्वारा मय फोर्स व पंचानों के मुन्नवर के भाई के खेत पर बने मकान में दबिश दी, तो पुलिस को देखकर उक्त मकान में से मुन्नवर अपने दो नौकरों के साथ भागा, जिसका पीछा करने पर भी यह लोग पकड़ में नही आए तथा मकान के अंदर से भाग रहे चौथे व्यक्ति मुकेश पिता लालु को पुलिस द्वारा पकड़ कर पुछताछ करने पर उसने भागने वालो के नाम मुन्नवर, दयाराम व शोभाराम बताया। मकान के अंदर से अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा पिसा हुआ व छिलका 21 बोरो में भरा हुआ मिला एवं घर के बाहर खडे ट्रेेक्टर में लगी ट्रॉली के अंदर से 3 बोरों में डोडाचुरा मिला, इसप्रकार मिले कुल 24 बोरो का तौल करते कुल वजन 7 क्विंटल 66 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा छिलका व पावडर मिला एवं डोडाचुरा पिसने की चक्की मशीन व टैक्टर मय ट्रॅाली मिली, जिन्हे मौके पर ही जप्त किया व आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया जाकर थाना औ.क्षै.जावरा वापसी पर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ कर मौके से फरार हुए अभियुक्तगणों मुन्नवर, दयाराम व शोभाराम को गिरफ्तार किया जाकर अभियोग पत्र आरोपीगणों के विरुद्ध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में माननीय विशेष न्यायालय जावरा में प्रस्तुत किया गया।
माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 24.03.2023 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए, आरोपीगण मुकेश, दयाराम व मुन्नवर को दोषसिद्ध किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री शिव मनावरे जावरा जिला रतलाम द्वारा की गयी।