नगरीय क्षेत्र में नवीन निर्देशों के तहत होगा श्वान व पशु पालन

  • श्वान व पशुओं का नगर निगम में कराना होगा रजिस्ट्रेशन
  • श्वान व पशुओं को माइक्रोचिप, ब्रांडेड टैग लगवाने पर ही मिलेगी पालन की अनुमति

रतलाम 30 अप्रैल । नगरीय क्षेत्रान्तर्गत लोक मार्गे अथवा सार्वजनिक स्थानो पर आवारा पशुओ श्वान, बैल, धोडा, सुअर, ऊंट, खच्चर, बकरी, भेड या अन्य कोई पशु के समुचित नियंत्रण के लिये, मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (23 सन् 1956) की धारा 358 के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रंमाक 37 सन् 1961) की धारा 254 के साथ धारा 355,356 द्वारा प्रद्त्त शक्तियो को प्रयोग मे लाते हुए नियम बनाये गये है।
पशु मालिको को नगर पालिका की सीमा मे रखे गये या लाये गये प्रत्येक पशु का स्वामि इन नियमो के अधिसूचित होने के तीन माह के अंदर अथवा उनके नगर पालिका की सीमा मे लाये जाने के सात दिवस के भीतर पशु की रजिस्ट्रीकरण के लिये संबंधित नगर पालिका के अनुज्ञापन प्राधिकारी को विहित प्रारूप क मे आवेदन कर श्वान रजिस्ट्रीकरण शुल्क 150 व वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 50, मवेशी/बैल रजिस्ट्रीकरण शुल्क 200 व वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 100, अन्य पशु रजिस्ट्रीकरण शुल्क 50 व वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 25 रूपये जमा कराना होगा। ऐसा करने मे असफल रहने पर स्वामी पर ऐसे पशु के रजिस्ट्रीकरण शुल्क का 10 गुना शास्ति अधिरोपित की जावेगी। साथ ही रजिस्ट्रीकरण शुल्क का भुगतान करेगा तथा पशु चिकित्सक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा की पशु किसी संक्रमण रोक से पीडित नही है तथा वह इस प्रयोजन के लिये बनाये गये परिसर मे रखे जाने के लिये योग्य है।
पशु का रजिस्ट्रीकरण एक वर्ष के लिये विधिमान्य होगा रजिस्ट्रीकरण की अवधि की समाप्ति के पश्चात स्वामी 30 दिनो की अवधि के भीतर नवीनीकरण के लिये प्रारूप क मे आवेदन देगा, जिसमे असफल रहने पर विलंब के प्रत्येक दिन के लिये रजिस्ट्रीकरण शुल्क के 10 प्रतिशत की दर से शास्ति अधिरोपित की जावेगी।
यदि कोई बाडेड पशु दो बार से अधिक आवारा भटकते हुए पाया जावे तो अनुज्ञापन प्राधिकारी उक्त पशु के स्वामी को 07 दिवस के भीतर स्पष्टिकरण देने हेतु नोटिस जारी करेगा। यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का पशु स्वामी द्वारा दिये गये स्पष्टिकरण से सामाधान नही होता है, तो वह रजिस्ट्रीकरण रदद् करने तथा परिशिष्ट 02 मे यथाविहीत शास्ति प्रथम अपराध पर श्वान के 100, द्वितीय पर 200, तृतीय पर 500 व कांजी हाउस में निरोध का शुल्क 50 रूपये प्रतिदिन, प्रथम अपराध पर मवेशी/बैल के 200, द्वितीय पर 500, तृतीय पर 1000 व कांजी हाउस में निरोध का शुल्क 150 रूपये प्रतिदिन, प्रथम अपराध पर अन्य पशु के 100, द्वितीय पर 200, तृतीय पर 500 व कांजी हाउस में निरोध का शुल्क 100 रूपये प्रतिदिन के मान से वसूल किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पशु को जब्त किया जावेगा तथा निलामी द्वारा निपटान किया जावेगा। यह नियम पशु प्रदर्शन इत्यादि के लिये लाये जाने वाले पशुओ पर भी लागु होगे। किसी पशु का स्वामी या प्राधिकृत नियंत्रक किसी व्यक्ति को परेशानी या नुकसान से बचाने के लिये किसी पशु को स्वतंत्र, सुरक्षित रूप से थुथुनबंद या साजबंद्ध किये बिना या जंजीर से बॉधे बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर नही ले जायेगा।
नगर निगम द्वारा श्वान, मवेशी/बैल व अन्य पशु पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान, मवेशी/बैल व अन्य पशु का रजिस्ट्रेशन नगर निगम कार्यालय के स्वास्थ्य विभाग में अनिवार्य रूप से करावें।