लोक अदालत में बकायादारों ने संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कराकर अधिभार राशि में छूट का लाभ लिया

  • बकाया के रूप में संपत्तिकर 39 लाख व जलकर 16 लाख जमा हुए
  • निगम को 50.71 लाख की राशि बकाया के रूप में प्राप्त हुई

रतलाम 13 मई । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 13 मई शनिवार को एक दिवसीय नेशनल लोक अदालत में नागरिकों ने संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) राशि में छूट का लाभ लिया।
आज नेशनल लोक अदालत के तहत जिला न्यायालय व फायर ब्रिगेड भवन नगर निगम कार्यालय में बकायादारों ने 264 प्रकरणों के तहत संपत्तिकर के 34 लाख, 2 हजार 7 सौ 83 रूपये तथा 311 प्रकरणों के तहत जलप्रदाय के 16 लाख 68 हजार 296 कुल राशि 50 लाख 71 हजार 7 सौ 83 रूपये जमा कराकर अधिभार (सरचार्ज) की राशि में छूट का लाभ लिया।