एसडीएम, कोलार श्री राजेश गुप्ता ने जारी किए आदेश,आदेश की अवहेलना करने पर धारा 188 के अंतर्गत की जाएगी दंडात्मक कार्यवाही
भोपाल | सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तहसील कोलार श्री राजेश गुप्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सब डिवीजन की सीमाओं के भीतर बाग सेवनिया थाने से लेकर बाग सेवनिया बाजार बस्ती राजा भोज आर्केड तिराहा से ओम नगर तिराहे तक के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र में 21 जुलाई रात्रि 8:00 से 24 जुलाई रात्रि 8:00 बजे तक लॉक डाउन के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश में सब डिविजनल अंतर्गत क्षेत्र में बैरिकेडिंग लगाकर चिन्हित किया गया है। आम नागरिकों के आवागमन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इन बेरिकेटिंग वाली जगहों पर कोई भी संस्थान, दुकान, ऑफिस और सभी व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।
संबंधित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति मेडिकल इमरजेंसी सेवा को छोड़कर अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकल सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।