रतलाम । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचंद्र डाड ने पुलिस अधीक्षक के अभिमत एवं अनुशंसा से सहमत होकर रतलाम जिले में लोक प्रशांति कायम रखने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, किसी भी अप्रिय स्थिति तथा जनधन की हानि रोकने के लिए आगामी 2 माह की अवधि के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले की सीमा क्षेत्र में बंगाली कारीगर, किरायेदारों, होटल, धर्मशाला तथा लाज में रुकने वाले यात्रियों, घरेलू नौकरों की जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर संबंधित थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा। जिले में काफी अधिक संख्या में पश्चिम बंगाल से सोना, चांदी के आभूषण बनाने वाले बंगाली कारीगर यहां आकर किराये का मकान लेकर सोना, चांदी के व्यापारियों से सम्पर्क कर रोजगार प्राप्त कर लेते हैं व कुछ समय बाद विश्वास अर्जित कर सोना, चांदी के बहुमूल्य आभूषण लेकर फरार हो जाते हैं जिन्हें बाद में ढूंढना संभव नहीं हो पाता हैं। कारीगरों को रोजगार देने वाले एवं किराये से मकान देने वाले व्यक्तियों को इनकी जानकारी आवश्यक रुप से संबंधित थानों को देने के लिए बाध्य होगा।
होटल, धर्मशाला तथा लाज में रुकने वाले यात्रियों की सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में यात्रियों की आई.डी. प्रूफ की छायाप्रति के साथ होटल, धर्मशाला तथा लाज के मालिक को तत्काल संबंधित पुलिस थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा। घरेलू नौकरों को रखने वाले व्यक्तियों के लिए उसकी जानकारी एक सप्ताह में निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर संबंधित थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा। प्रायवेट होस्टल संचालकों को स्वयं की व उसके कार्यरत कर्मचारियों एवं वहां रुकने वाले छात्र, छात्राओं की जानकारी मई आईडी कार्ड की छायाप्रति के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में एक सप्ताह में संबंधित पुलिस थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा।
किसी भी धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, स्थानक, मदरसा आदि स्थानों पर बाहर से आकर रहने वाले व्यक्तियों एवं लंबे समय तक रुककर धार्मिक प्रवचन देने वाले व्यक्तियों की जानकारी मय आईडी प्रूफ के संबंधित धार्मिक स्थल के संचालक को तत्काल संबंधित पुलिस थाने को देना अनिवार्य होगी। जिले में स्थित समस्त टोल नाकों के संचालकों को टोल नाकों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की जानकारी उनके आईडी प्रूफ कके साथ तत्काल संबंधित थाने को देना अनिवार्य होगा। रतलाम जिले की सीमा में आने वाले प्रत्येक मकान मालिक अपने मकान में रहने वाले किरायेदार की सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर एक सप्ताह में संबंधित थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।