पशु मांस की 7 दुकानों को किया सील

शासन निर्देशों के विपरित संचालित हो रही थी दुकानें

रतलाम 13 जनवरी । खुले में तथा बिना अनुमति पत्र (लायसेंस) अथवा लायसेंस शर्तों का उल्लघंन करने पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने शैरानीपुरा क्षेत्र में 7 पशु मांस की दुकानों को सील किया।
शैरानी पुरा क्षेत्र में असलम-शान जमादार, नाहर मोहम्मद-नबी बक्श, इस्माईल-बाबु खां, यासिन कुरेशी, मेहबुब कुरेशी, सईद कुरेशी व गफ्फुर कुरेशी-नबी बक्श द्वारा खुले में पशु मांस विक्रय करने पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा सील किया गया।
ज्ञातव्य है कि शासन निर्देशानुसार खुले में तथा बिना अनुमति पत्र (लायसेंस) पशु मांस तथा मछली के विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। शासन निर्देशों के तहत दुकानदारों को पूर्व में निगम द्वारा समझाईश दी गई कि वे खुले में तथा बिना अनुमति पत्र (लायसेंस) पशु मांस तथा मछली का विक्रय ना करें अपनी दुकानों में काला कांच या पर्दा अनिवार्य रूप से लगाये किन्तु समझाईश के उपरांत भी उक्त दुकानदारों द्वारा शासन निर्देशों का उल्लघंन किये जाने पर दुकानों को सील किया गया।
उक्त कार्यवाही स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह के निर्देशन में झोन प्रभारी सर्वश्री किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान, विराट मेहरा, आशीष चौहान, तरूण राठौड़ सहित पुलिस प्रशासन मौके पर उपस्थित था।