खाचरौद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश खाचरौद द्वारा अपराधिक अपील में महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा चेक बाउंस के प्रकरण में आरोपी को दी गई तीन माह के कारावास व अर्थदंड के सजा आदेश को बरकरार रखा गया है। उल्लेखनीय है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खाचरौद के न्यायालय में परिवादी लईकउद्दीन कुरेशी निवासी खाचरौद द्वारा एक परिवाद प्रस्तुत कर आरोपी अहमद हुसैन निवासी चौमहला राजस्थान द्वारा उधार राशि की अदायगी पेटे दिए गए चेक अप्रतिष्ठित हो जाने से उसे दंडित किए जाने की प्रार्थना की गई थी। न्यायालय में चले प्रकरण के दौरान परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों एवं साक्ष्यों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी अहमद हुसैन को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध का दोषी मानते हुए उसे तीन माह के सश्रम कारावास और प्रतिकर स्वरूप दो लाख रुपए परिवादी को अदा किए जाने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध आरोपी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा अस्वीकार करते हुए दंडादेश को सही ठहराया एवं आरोपी को दंड भुगताए जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को सजा वारंट जारी किए जाने का निर्देश दिया। मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश चौरड़िया ने न्यायालय में पैरवी की।