जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा काला सोना (अफीम) की तस्करी करवाने वाले आरोपी अर्जुन पिता रमेश्वरलाल धाकड़, उम्र-23 वर्ष, निवासी मुवादा, तहसील सिंगोली, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत खारिज की गई।
अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 09.07.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर चैकी रतनगढ़ पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान नाके बंदी करने पर आरोपी मुकेश के आधिपत्य वाले वाहन मोटरसायकल से कुल 3.5 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम जप्त की गई, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 95/2020, धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपी मुकेश से पुछताछ करने पर उसने बताया कि उक्त अफीम वह आरोपी अर्जुन से लाया है, जिसके आधार पर आरोपी अर्जुन द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त अग्रिम जमानत खारिज की गई।