जावरा (रतलाम) । न्यायालय श्रीमान रवि प्रकाश जैन, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.02.2024 को आरोपी राजुलाल पिता रुपा उर्फ रुपलाल मीणा, आयु 43 वर्ष निवासी ग्राम रियावन थाना कालूखेडा जिला रतलाम को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8बी,20बी में दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 30,000/- रूपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विजय कुमार पारस द्वारा बताया गया कि दिनांक 14.12.2020 को चैकी माननखेडा थाना रिंगनोद पर मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि माननखेडा-जडवासा रोड रेल्वे अंडर ब्रिज वाले रास्ते से एक व्यक्ति ग्राम जडवासा तरफ से जाने वाला है, जिसके हाथ में सफेद रंग के प्लास्टिक के कट्टे में गांजा लेकर जाने वाला है। उक्त मुखबिर की सूचना के आधार पर मय पुलिस फोर्स एवं पंचानों के जडवासा रोड रेल्वे अंडर ब्रिज से थोडी दुर पहुचे, जहां मुखबिर के बताये अनुसार एक व्यक्ति जिसने जरकीन जिस पर सफेद पट्टे होकर हाथ में सफेद रंग के प्लास्टिक के कट्टे में पदार्थ भरा था, आता दिखायी दिया था, जिसे हमराह फोर्स एवं पंचान की मदद से घेराबंदी कर रोककर नाम पता पूछे जाने पर उसने अपना नाम राजुलाल पिता रुपा मीणा, निवासी ग्राम रियावन थाना कालूखेडा जिला रतलाम का होना बताया। संदेही राजुलाल की तलाशी लेने पर उसके कब्जे के प्लास्टिक कट्टे की तलाशी लिये जाने पर उसके अंदर कुल 02 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया। उक्त मादक पदार्थ को जप्त कर एवं आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान उपरंात अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री भुपेन्द्र कुमार सांगते द्वारा बताया गया कि माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 29.02.2024 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए आरोपी राजुलाल पिता रुपा उर्फ रुपलाल मीणा, आयु 43 वर्ष निवासी ग्राम रियावन थाना कालूखेडा जिला रतलाम को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8बी,20बी में दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 30,000/- रूपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से सफल पैरवी श्री गगन श्रीमाल, विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट जावरा द्वारा की गई।