सैलाना। न्यायालय सुश्री श्रेया शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना जिला रतलाम द्वारा अभियुक्तगण रामचंद्र पिता कालु मईडा उम्र 28 वर्ष एवं नानुराम पिता कालु मईडा उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम सरवन जिला रतलाम को धारा 325 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा 250 रूपये तथा धारा 323 भादवि में एक माह का सश्रम कारावास तथा 250 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
प्रकरण में शासन की ओर पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सैलाना, शिव मनावरे द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 24/11/2017 को फरियादी हुरजी पिता चंदनाजी मईडा ने घायल अपनी पत्नि श्यामाबाई व भाई वीरसिंह और भाणजी के साथ थाना सरवन पर उपस्थित होकर घटना बताई कि जमीन की बात को लेकर आरोपी रामचंद्र ने लकडी से नानुराम में लोहे के पाईप से उसके साथ मारपीट करने लगे तभी उसकी पत्नि श्यामाबाई व भाई वीरसिंह और भाणजी बीच-बचाव करने आये तो उनके साथ भी आरोपीगणों ने लकडी व लोहे के पाईप से मारपीट करी। जिससे सभी को चोटें आई । फरियादी द्वारा बताई गई उक्त घटना पर से थाना सरवन पर अपराध पंजीबद्ध कर चारों घायलों का मेडिकल करवाया गया जिसमें घायल श्यामाबाई के निचले जबडे में अस्थिभंग होना पाया जाने से धारा 325 भादवि भी बडाई जाकर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र दिनांक 14/12/2017 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 18/03/2024 को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए अभियुक्तगण रामचंद्र और नानुराम को दोषसिद्ध किया गया ।