रतलाम । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम ने प्रशासकीय तथा लोक हित में आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संपूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त दिवस पर संपूर्ण जिले में मदिरा विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि शुष्क दिवस की अवधि में जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकान और उनसे संलग्न गोदाम मध्य भांडागार एवं वायनरी वाइन आउटलेट सि2 सि3 होटल बार को पूर्णता बंद रखा जाएगा। मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण पर तथा गैर लाइसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा के भंडारण पर सख्ती से रोक रहेगी। किसी भी अधिकृत अनाधिकृत स्थान से मदिरा का क्रय विक्रय और अवैध परिवहन नहीं होगा।