रतलाम । देव नारायण धर्मराज (देवरा) ट्रस्ट राजगढ़ की सर्वे क्रमांक 95/1 की भूमि पर स्थित भुखण्डों के विक्रय किये जाने के संबंध में एडवोकेट श्री बी.एस. जोशी द्वारा 17 नवम्बर 2020 मंगलवार को दैनिक भास्कर समाचार-पत्र में प्रकाशित करायी गई जाहिर सूचना का नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा खण्डन किया गया है। जाहिर सुचना में जिन प्लाटों का विवरण दिया गया है वे समस्त प्लाट नगर पालिक निगम रतलाम की योजना क्रमांक 55 देवरा देवनारायण कालोनी के भूखण्ड है जिस पर उक्त ट्रस्ट का कोई अधिकार नहीं है।
नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा वर्ष 1991 मं ही उक्त भूमि का कब्जा लिया गया होकर निगम द्वारा कालोनी विकसित की गई है और भूखण्डों का आवंटन भी कर दिया गया है। समस्त प्लाट नगर पालिक निगम रतलाम के होकर योजना क्रमांक 55 की स्कीम के है। जिसमें से कुछ प्लाटों का लीज पट्टा भी प्रदान किया गया है तथा कुछ प्लाटों का आवंटन पूर्व में किया जा चुका है मात्र पंजीयन करवाया जाना शेष है। जाहिर सुचना में वर्णित प्लाटो पर ट्रस्ट का कोई कब्जा नहीं है तथा योजना क्रमांक 55 की भूमि का पंजीयन भी नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा यथाशीघ्र ट्रस्ट से करवा लिया जावेगा। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति, संस्था किसी भी प्रकार से जाहिर सूचना में वर्णित प्लाटो के बारे में विक्रय अंतरण आदि का व्यवहार उक्त ट्रस्ट से नहीं करें। खण्डन पश्चात यदि कोई विक्रय, अंतरण आदि व्यवहार किया गया तो उक्त व्यवहार नगर पालिक निगम रतलाम पर बंधनकारी नहीं रहेगा।