रेल्वे से रिटायर्ड एवं रेल्वे में पदस्थ पिता, पुत्र को 03-03 माह का कारावास एवं 500-500रू का अर्थदण्ड

रतलाम । न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक मोदी, रतलाम के द्वारा निर्णय दिनांक 26.09.2024 को अभियुक्तगण 1. नौशाद खान पिता मोहम्मद रफीक खान उम्र 40 साल 2. मो. रफीक खान पिता अब्दुल कादीर खान उम्र 68 साल दोनो निवासीगण म.न. 21 आनंद कॉलोनी रतलाम जिला रतलाम को धारा 325 भादवि के तहत 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500/-रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जी.पी.घाटिया ने बताया कि दिनांक 26.08.2021 को फरियादी मोहम्मद मुजिब खान ने थाना स्टेशन रोड पर उपस्थित होकर आरोपीगण नौशाद खान पिता मोहम्मद रफीक व मोहम्मद रफीक के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज की थी। रिपोर्ट पर से अदम चेक क्रं. 167/2021 धारा 323 भादवि का दर्ज कर फरियादी का मेडिकल व एक्सरे करवाया गया था। एक्सरे रिपोर्ट में फेक्चर लेख होने से धारा 325 भादवि का अपराध कायम किया गया। फरियादी मुजीब रेलवे विभाग से रिटायर्ड है। यह कि दिनांक 18.08.2021 को रात्रि करीबन 09ः15 बजें के आस-पास पडोसी नौशाद खान व रफीक ने फरियादी के घर के अन्दर कचरा फेक दिया था। फरियादी ने आरोपी नौशाद से बोला यहॉ कचरा क्यो फेका तो इसी बात पर नौशाद व रफीक ने फरियादी के साथ झगडा कर हाथ-मुक्कों से मारपीट की थी, फरियादी पूर्व से बीमार था एवं उसकी घटना से 3 साल पूर्व बायपास सर्जरी हो चुकी थी, मारपीट से उसे सीने पर, बाये हाथ की भुजा पर चोट लगी थी, बीच बचाव पडोसी लियाकत अली व आस-पास के पडोसियों ने किया था कि पडोसियों ने समझौता करवा दिया था किंतु आरोपीगण द्वारा की गयी मारपीट से आई चोटो से दर्द होने से दिनांक 26.08.2021 को फरियादी ने थाने पर रिपोर्ट की थी। आरोपी रफीक खान रेल्वे से रिटायर्ड है एवं आरोपी नौशाद रेल्वे में पदस्थ है।
प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रतलाम के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण नौशाद एवं मो. रफीक को दोषसिद्ध किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राजेन्द्र सागर, सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी रतलाम द्वारा की गई।

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