मूल अधिकार व कर्तव्य के प्रति जागरूकता हेतु विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया

जावरा (अभय सुराणा) । मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम के निर्देशानुसार एवं मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्ययोजना अनुसार नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाए) योजना 2015 अंतर्गत दिनांक 24.10.2024 को प्रथम जिला न्यायाधीश जावरा के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जावरा श्रीमती उषा तिवारी एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड जावरा श्रीमती हर्षिता पिपरेवार द्वारा श्री जैन दिवाकर हायर सेकेण्डरी स्कूल, रिंगनोद में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मां सरस्वती जी का माल्यार्पण, दीप प्रज्जलित्त कर शिविर का शुभारंभ किया गया।
शिविर में जिला न्यायाधीश श्रीमती उषा तिवारी द्वारा मूल अधिकार व कर्तव्यों के बारे में बताते हुए कहा कि संविधान द्वारा नागरिकों को मूल अधिकार व कर्तव्य प्रदान किये है। समानता के अधिकार के बारे में बताते हुए कहा कि हमें धर्म, जाति, स्थान व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार व संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में जानकारी दी गयी। मूल कर्तव्य के बारे में बतातेहुए कहा कि हमें संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का आदर कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। घरेलु हिंसा अधिनियम के बारे में बताया गया। बालिकाओं के अधिकारों के संबंध में बताया गया, लैंगिग अधिकारों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। विधिक अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि हमें विधि के द्वारा विधिक अधिकार दिये गये है जिनके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। विधिक साक्षरता शिविर के बारे में बताते हुए कहा कि तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा समय-समय पर जागरूकता शिविर आयोजित किये जाते है इनको आयोजित का उ‌द्देश्य यह होता है कि छात्र-छात्राओं को अपने अधिकारों के, विधि के बारे में जागरूक किया जा सकें। शिविर में न्यायाधीश श्रीमती हर्षिता पिपरेवार द्वारा छात्र-छात्राओं को विधि से जुड़े प्रावधानों, विधि के महत्व के बारे में जागरूक किया तथा छात्र-छात्राओं को न्यायालय से संबंधित प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जिससे वह अपने अधिकारो के प्रति जागरूक हो सकें। इंटरनेट के उपयोग एवं दुपयोग के बारे में बताया। कानूनी पहलुओं के बारे में बताया गया। बालिकाओं के अधिकार, निःशुल्क हेल्प लाइन नंबर, विधिक सेवा मोबाइल एप, निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिविर में उपनिरीक्षक श्री शिवेन्द्रसिंह द्वारा पुलिस विभाग के संबंधित प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गयी। उक्त शिविर में स्कूल संचालक श्री अभय श्रीमाल, प्रबंधक श्री डिंपेश श्रीमाल, प्राचार्य श्री मुकेश विश्वकर्मा, शिक्षिका श्रीमती सुशीला धाकड़, श्रीमती चादनी चौहान एवम् थाना रिंगनोद स्टाफ प्रधान आरक्षक श्री मोकम सिह परिहार, आरक्षक श्री शिवप्रतापसिंह चौहान व छात्रगण सहित तहसील विधिक सेवा समिति, जावरा जिला रतलाम का स्टॉफ उपस्थित रहा।