रतलाम 29 नवंबर 2024। कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल द्वारा सार्वजनिक सूचना की गई है कि राज्य के समस्त जिलों में पशुओं का विक्रय करने वाली दुकानें (कुत्ते, बिल्ली, पक्षी, मछली या अन्य कोई पालतू जानवर शामिल है) एवं श्वान के प्रजनन केंद्र, दुकानों को कहा गया है कि वे अपने प्रतिष्ठानों का पंजीयन एक माह के भीतर कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल भोपाल में पालतू पशुओं की दुकान नियम 2018 के नियम तीन और चार, श्वानों के प्रजनन और विपणन नियम 2017 के नियम तीन और चार के तहत करवाए अन्यथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।