- प्रतिबंधित पॉलीथीन निर्माण की 4 फेक्ट्री सील
- कचरा एवं गंदगी करने पर जुर्माना
रतलाम 6 जनवरी । प्रतिबंधित पॉलीथीन के उपयोग एवं निर्माण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाये जाने हेतु नगर निगम व जिला प्रशासन के संयुक्त दल ने कार्यवाही करते हुए प्रतिबंधित पॉलीथीन निर्माण की 4 फेक्ट्रीयों को सील किया।
महापौर प्रहलाद पटेल ने नगर निगम व जिला प्रशासन के संयुक्त दल के साथ मेहता प्लॉस्टिक दिलीप नगर में 2 फेक्ट्री, आतुर माहेश्वरी करमदी रोड, गुरूकृपा पैकेजिंग सालाखेड़ी रोड का अवलोकन किया अवलोकन के दौरान निर्धारित मापदण्ड से कम मोटाई की पॉलीथीन निर्माण किये जाने पर फेक्ट्रीयों को सील किया गया।
महापौर प्रहलाद पटेल ने बताया कि रतलाम नगर को पूर्णतः कचरा मुक्त एवं स्वच्छ बनाने हेतु मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है जिसके तहत पाया गया कि नाले-नालियों में अधिकाधिक की संख्या में पॉलीथीन होने से वे चॉक हो रही है तथा कचरा एवं गंदगी फैल रही है साथ ही पॉलीथीन में बची हुई खाद्य सामग्री फेंकने से गौवंश इन्हे खा लेते है और मृत्यु के ग्रास में चले जाते है। पॉलीथीन के कारण हमारी धरती मॉं प्रदूषित होती जा रही है, धरती मॉं को बचाने के लिए पॉलीथीन का निर्माण व उपयोग बंद करना होगा। शासन द्वारा 120 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का निर्माण व उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
उक्त कार्यवाही के दौरान एडीएम शालिनी श्रीवास्तव, एसडीएम अनिल भाना, तहसीलदार ऋषभ ठाकुर, स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी तरूण राठौड़, आशीष चौहान के अलावा कपील चौबे, तेजवीर चौधरी आदि उपस्थित थे।
इसके अलावा भरावा की कुई क्षेत्र में कचरा एवं गंदगी करने पर मंयक मजावदिया पर 250 रूपये का जुर्माना किया गया।