रतलाम। न्यायालय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश (श्री निर्मल मंडोरिया) रतलाम (म.प्र.) के द्वारा निर्णय दिनांक 19.09.2025 को अभियुक्तगण (1) शोयेब उर्फ छोटा उकडी पिता अब्दुल हक उर्फ भय्यू शाह उम्र 26 वर्ष नि. सुभाष नगर हाट की चौकी रतलाम (2) रवि पिता भगवती लाल टटावत उम्र 31 वर्ष नि. 46 पीएनटी कॉलोनी रतलाम को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक गोल्डन राय ने बताया कि दिनांक 23.02.2020 को फरियादी मोहम्मद असलम पिता अब्दुल रशीद निवासी हाट रोड, शबनम मार्केट रतलाम ने पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम पर यह रिपोर्ट लेख कराई कि. वह हाट रोड, रतलाम रहता है तथा दाढी कटिंग करता है। अब्दुल रशीद उर्फ गुड्डू उसकी खाला का लडका है। शाम करीब 07:15 बजे अब्दुल रशीद उसकी मोटर साइकल डिस्कवर से पीएनटी कॉलोनी मुस्लिम रीति के अनुसार खतना करने जाने लगे, तब वह उसकी मोटर साइकल से मुबारिक उर्फ शानू को लेकर अब्दुल रशीद के साथ पीएनटी कॉलोनी गए। रात्रि करीब 08:00 बजे पीएनटी कॉलोनी टावर वाली गली में जैसे ही पहुंचे तो, सुभाष नगर का रहने वाला शोएब उर्फ छोटा उकडी पिता भय्यू शाह एवं उसके साथी स्कूटी से मिले और अब्दुल रशीद उर्फ गुड्डू को शोएब ने जान से मारने की नियत से बडे चाकू से सीने पर तथा दूसरा वार पेट में दाहिने तरफ किये। वह थोडी दूरी पर थे एवं कुछ समझ पाते इसके पहले ही अब्दुल रशीद उर्फ गुड्डू जमीन पर गिरकर लहूलुहान हो गया। मौके पर आसपास के लोग भी जमा हो गए। शोएब एवं उसके साथी भाग गए। फरियादी एवं मुबारिक ने एम्बुलेंस के आने पर अब्दुल रशीद को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने अब्दुल रशीद की मृत्यु होना बताया। शोएब उर्फ छोटा उकडी पुरानी लडाई झगडे एवं रिपोर्ट की बात को लेकर अब्दुल रशीद को जान से मारने के लिए लगातार पीछा का रहा था। शोएब उर्फ छोटा उकडी एवं उसके साथियों ने मिलकर उसके भाई की हत्या कर दी है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम द्वारा 0/2020 अंतर्गत धारा 302, 34 भा.द.सं. की देहाती नालसी सी.एच. रतलाम पर घटना दिनांक 23.02.2020 को 21:30 बजे अभियुक्त शोएब उर्फ छोटा उकडी तथा उसके साथी के विरूद्ध लेख की गई एवं उक्त देहाती नालसी थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम पर प्राप्त होने पर घटना दिनांक को ही 23:30 बजे अपराध क. 104/2020 अंतर्गत धारा 302/34 भा.द.सं. पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण अनुसंधान मे लिया गया। बाद विवेचना साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.09.2025 को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य, दस्तायवेजी साक्ष्य्/डिजिटल साक्ष्य एवं वैज्ञानिक साक्ष्य डीएनए रिपोर्ट सकारात्मक होने के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया गया।
चिन्हित, जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी के उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी विशेष लोक अभियोजक गोल्डन राय द्वारा की गई।