रतलाम । माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री आशीष श्रीवास्वत रतलाम द्वारा दिनांक 07.11.2025 को पारित अपने निर्णय में चैनसिंह पिता भगवानसिंह राजपूत निवासी किशनगढ थाना ताल जिला रतलाम एवं कंवरलाल पिता शिवलाल व्यास निवासी ग्राम दौलतगंज तहसील आलेाट जिला रतलाम म.प्र. उक्त दोनो आरोपीगण को धारा 08 सहपठित धारा 18 सी एनडीपीएस एक्ट में 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50,000- 50,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सहायक निदेशक अभियोजन श्रीमती आशा शाक्यवार ने बताया कि दिनांक 22.06.2020 को थाना नारकोटिक्स सेल प्रकोष्ठ नीमच में पदस्थ उपनिरीक्षक रउफ खान को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चैनसिंह पिता भगवानसिंह राजपूत निवासी किशनगढ़, थाना ताल, जिला रतलाम द्वारा उसके साथी कंवरलाल पिता शिवलाल शर्मा, निवासी- दौलतगंज के साथ मिलकर अपने कब्जे की काले रंग की होण्डा कंपनी की लिवो मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-43-ई0ए0–0156 से झोले में 02–03 किलोग्राम मादक पदार्थ अफीम लेकर दौलतगंज, ताल होते हुये ताल – मण्डावल फंटे पर किसी कार चालक को ढाई-तीन घंटे के अंदर देने जाने वाला है। उक्त मुखबिर सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस बल व पंचान साक्षीगण सहित अनुसंधान सामग्री लेकर शासकीय वाहन से ताल – मण्डावल फंटे के पास आमरोड पुलिया के पास, थाना ताल जिला रतलाम पर पहुंचकर नाकाबंदी की गई थी। कुछ समय पश्चात् मुखबिर सूचना अनुसार मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-43 ई0ए00156 पर दो व्यक्ति बीच में एक मोटे कपड़े का हरे तोते रंग का झोला रखे हुये आते दिखाई दिये थे । वाहन पर आने वाले उक्त व्यक्तियों को घेराबंदी कर वाहन को रोककर उस पर बैठे दोनों व्यक्तियों से उनका नाम व पता पूछने पर चालक ने अपना नाम चैनसिंह पिता भगवानसिंह राजपूत निवासी किशनगढ़, थाना ताल जिला रतलाम तथा पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम कंवरलाल पिता शिवलाल शर्मा, निवासी- दौलतगंज थाना ताल जिला रतलाम का होना बताया था। आरोपीगण द्वारा उनके बीच में रखे एक मोटे कपड़े का हरे तोते रंग का झोला की विधिवल तलाशी लिये जाने पर उसमें काला, गाढ़ा व लसलसा पदार्थ भरा होना पाया गया था। आरोपीगण से उक्त पदार्थ के संबंध में पूछताछ किये जाने पर मादक पदार्थ अफीम होना पाया था । उपरांत मादक पदार्थ अफीम को तौलने पर उसका वजन 02 किलो 400 ग्राम होना पाया गया था। मादक पदार्थ अफीम समरस कर उसमें से 30-30 ग्राम के दो सेम्पल आर्टिकल ए-1 तथा बी-1 निकालकर शेष मूल मादक पदार्थ आर्टिकल ए सहित सभी को प्लास्टिक की थैली में रखने के पश्चात् सफेद कपड़े की थैली में रखकर सीलबंद व चिटबंद किया गया था। आरोपीगण के आधिपत्य के वाहन, उक्त मादक पदार्थ एवं सेम्पल को विधिवत जप्त कर आरोपीगण चैनसिंह व कंवरलाल को गिरफ्तार किया गया था तथा उनके विरूद्ध देहाती नालसी लेखबद्ध की गई थी। मौके पर की कार्यवाही के उपरांत आरोपीगण चैनसिंह व कंवरलाल व मादक पदार्थ सहित थाने वापस आकर जप्तशुदा मादक पदार्थ अफीम व वाहन को प्रधान आरक्षक मोहर्रिर के सुपुर्द किया गया था। आरोपीगण के विरूद्ध थाना नारकोटिक्स सेल, इंदौर के अपराध क्रमांक 36/2020 अधिनियम की धारा 08 सहपठित धारा 18 व 29 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर अपराध पंजीबद्ध किया गया था । प्रकरण में संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय द्वारा प्रकरण में विचारण उपरांत आरोपीगण चैनसिंह तथा कंवरलाल को दोषसिद्ध किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियेाजन अधिकारी आशा शाक्यवार के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियेाजक/एडीपीओ संजय वसुनिया द्वारा की गई।