फर्जी सर्टिफिकेट देने वाले न्यू तैयबिया स्कूल के सचिव की जमानत निरस्त

रतलाम। अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) में एडमिशन नहीं देने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट लगाने के मामले में सागौद रोड स्थित न्यू तैयबिया स्कूल के सचिव आरोपी हुसैन इंजीनियर पिता इकबाल हुसैन के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित व फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उसका उपयोग करने का केस दीनदयाल नगर थाने में दिनांक 21 नवंबर 2025 को दर्ज किया था।उसके बाद आरोपी को दिनांक 22 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था।
आरोपी हुसैन इंजीनियर द्वारा न्यायालय में जमानत की लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जमानत की सुनवाई न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव द्वारा करने के बाद अपराध की गंभीरता, समाज में हो रहे इस प्रकार के गंभीर अपराधों व अन्य आरोपी रईस खान के फरार होने के आधार पर निरस्त कर दी।