जिला स्तरीय कार्यशाला सम्पन्न

रतलाम । कलेक्टर श्री गोपालचन्द्र डाड के मार्गदर्शन में किशोर न्याय अधिनिम 2015 के तहत समेकित बाल संरक्षण योजनान्तर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पास्को एक्ट) की कार्यशाला जिला न्यायाधीश श्री साबीर अहमद खान के मुख्य आतिथ्य एवं सचिव जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री पूनम तिवारी तथा उपपुलिस अधीक्षक श्री मानसिंह चौहान की उपस्थिति में आयोजित की गई।
कार्यशाला में जिला न्यायाधीश श्री तरुणसिंह ने मुख्य प्रशिक्षक की भूमिका का निर्वहन करते हुए पास्को एक्ट की सभी धाराओं तथा नियमों से उपस्थितजनों को अवगत कराया तथा बताया कि यदि बालक के विरुद्ध कोई अपराध घटित होता है तो इसकी सूचना देने पर सूचनाकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा तथा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी प्रशासन की ही रहेगी। अपराध की सूचना निर्भीकतापूर्वक संबंधित बाल कल्याण अधिकारी को दें क्योंकि सूचना नहीं देने पर वह व्यक्ति भी अपचारी की श्रेणी में माना जाता है। संचालन सहायक संचालक आईसीपीएस श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा ने किया। कार्यशाला में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष श्री सुधीर निगम, सदस्य श्रीमती सुमित्रा अवतानी, श्री राकेश कुमार तिवारी, श्रीमती पंवरकुंवर सिसौदिया, कु. आयुषी पोरवाल, श्री अजयसिंह सेंगर, थानों में पदस्थ पुलिस बाल कल्याण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई, चाईल्ड लाइन, समेकित बाल संरक्षण योजना के कर्मचारी उपस्थित थे।