रतलाम । षासन निर्देषानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।
नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा धानमण्डी स्थित माहेष्वरी डिस्पोजल पंहूचा जहां 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की 350 किलो पॉलीथीन पाई गई निर्देषानुसार 350 किलो पॉलीथीन को जब्त किया जाकर संबंधित पर 5000 का जुर्माना किया गया। इसके अलावा ईमरान, इनायत स्टोर व सुनील जावरा रोड, अमीन सागोद रोड पर 500-500, राजेष गीता मंदिर रोड पर 250, विजय त्रिपोलिया गेट व षांतिलाल महू रोड पर 100, षारदाबाई बाजना बस स्टैण्ड व एक अन्य, अर्जून त्रिपोलिया गेट, रोहन जेल रोड षैलेन्द्र, राहूल, व एक अन्य सैलाना बस स्टैण्ड पर 50-50 रूपये का जुर्माना कर भविश्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईष दी गई।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जी, फल-फु्रट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000/- रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। नगर के नागरिक, दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है कि वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।
जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।