बाल विवाह की सूचना पर त्वरित कार्रवाई कर, विवाह रुकवाया गया

रतलाम 25 जनवरी। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री रामनिवास बुधोलिया ने बताया कि विगत 24 जनवरी को दूरभाष के माध्यम से दीनदयाल नगर क्षेत्र में बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त हुई। शिकायत की जांच हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी श्रीमती अर्चना माहौर अपनी टीम एवं पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं।
जांच के दौरान बालिका के जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी आयु 16 वर्ष 11 माह पाई गई। मौके पर बालिका के माता-पिता को समझाइश दी गई कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही किया जाए। समझाइश के उपरांत माता-पिता द्वारा सहमति व्यक्त की गई तथा उनके लिखित कथन भी लिए गए।
माता-पिता को पुनः निर्देशित किया गया कि वे कानून का पालन करते हुए बालिका का विवाह निर्धारित आयु पूर्ण होने के पश्चात ही करें।

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