धराड़ में दो समुदाय के बीच हुए पथराव व चाकूबाजी के आरोपी शेरू चाचा की अग्रिम जमानत निरस्त

रतलाम। अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि दिनांक 14.04.26 को रात्रि 11:20 बजे गांव धराड़ में फरियादी कबीर बाघेला व उसके साथी राहुल पवार, देवसिंह चावड़ा, अंकित पाटीदार, धर्मेन्द्र सिसौदिया, अर्जुन टांक, के साथ एजाज खान के यहां शादी में आए इंदौर निवासी फरदीन व जीशन ने चाकू से तथा इनके 15-20 अन्य साथियों ने पत्थरबाजी कर मारपीट की थी। चाकू आदित्य वर्मा व रूपसिंह चंद्रावत को लगे थे, दोनों का बीच-बचाव इनके साथियों ने कर इन्हें ईलाज हेतू अस्पताल भिजवाया था। घटना करने वालों में शेरू चाचा, साहिद शेख, गुड्डु शेख, आर्यन खान, आशिफ, रेहान, इद्रीश, जावेद, अबरार, सिकंदर, वसीम और इमरान खान थे। पत्थरबाजी में अशोक पाटीदार, त्रिलोक प्रजापत, बादल राणा को भी चोटे आई थी।
फरियादी कबीर बाघेला की रिपोर्ट पर से थाना बिलपांक पर हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में अपराध दर्ज किया गया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद घटना में शामिल सभी को गिरफ्तार कर लिया था। शेरू चाचा घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। शेरू चाचा की ओर से न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन 71 वर्ष की उम्र, शुगर, ब्लड प्रेशर होने तथा गंभीर हृदय रोग की बीमारी होने के आधार पर प्रस्तुत किया था। सप्तम अपर सत्र न्यायालय राजेश नामदेव ने अपराध की गंभीरता के आधार पर अग्रिम जमानत निरस्त कर दिया।

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