रतलाम । भारत की जनगण़ना 2027 के प्रथम चरण मकानसूचीकरण एवं मकानों की गण़ना कार्य में प्रगणक के रूप में नियुक्त किये गये परिवहन विभाग के सहायक वर्ग 3 श्री रमेश को मोबाईल पर नियुक्ति आदेश तामिली सूचना देने पर इनके द्वारा नियुक्ति पत्र लेने से इन्कार करने पर जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। इनका यह कर्तव्य घोर लापरवाही एंव अनुशासनहीनता को दर्शाती है, जो कि शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करती है।
जनगणना अधिनियम 1़948 की धारा 5 एंव 11 के प्रावधान अनुसार जनगणना कार्य के लिए नियुक्त किये गये लोकसेवको के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन नही करने पर दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है, जो राशि रूपये 1000/- तक और दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष कि सजा भी हो सकती है। इनका उक्त कृत्य जनगणना अधिनियम 1948 एवं जनगणना नियम 1990 के प्रावधानो तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम (3) (1) के (एक से तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना प्रस्तावित है।