नगर में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध पूर्ति के लिए दायित्व निर्धारित

रतलाम । कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आशंकित संकट को दूर करने तथा सुरक्षा और कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु रतलाम जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में 9 अप्रैल सायं 6:00 से 19 अप्रैल प्रातः 6:00 बजे तक लाकडाउन रहेगा।
इस प्रतिबंधात्मक आदेश की अवधि के दौरान रतलाम नगर में किराना, दूध, सब्जी, फ्रूट, गैस सिलेंडर आदि आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के लिए अपर जिला दंडाधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े ने अधिकारियों के दायित्व निर्धारित किया है। इस कार्य के लिए जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एच.एस. चौधरी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुश्री रश्मि खम्बेटे, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के श्री कमलेश जमरा, सचिव कृषि उपज मंडी रतलाम श्री एस.एन. गोयल, निरीक्षक कृषि उपज मंडी श्री राजेंद्र व्यास तथा स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम रतलाम श्री एस.पी. सिंह को दायित्व सौंपा गए हैं। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी रतलाम कार्यालय को नियंत्रण कक्ष बनाया गया है जिसका दूरभाष क्रमांक 07412-270414 रहेगा।

Play sound