

रतलाम| कृषि उपज मंडी सचिव के.के. नरगाँवे ने बताया कि अनुविभागीय (राजस्व) रतलाम एवं भारसाधक अधिकारी आर्ची हरित की अध्यक्षता में 29 मई को मंडी कार्यालय के सभाकक्ष में कृषको को नगद भुगतान संबंधी आवश्यक बैठक आयोजित की गई |
बैठक में कृषक संघ, व्यापारी संघ एवं मंडी प्रशासन द्वारा आपसी सामंजस्य से कृषको को उनकी उपज की कीमत का, बैंको द्वारा नगद राशि को उपलब्ध करवाने तक न्यूनतम 10000 रूपए नगद एवं शेष राशि NEFT/RTGS के माध्यम से उसी दिवस / अगले कार्य दिवस अथवा बैंक के अगले कार्यदिवस, उपज के विक्रय के 03 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाएगा |
कृषक बंधुओ से मंडी प्रशासन अपील करता है कि अपनी उपज मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में विक्रय हेतु लाते समय उपज का भुगतान प्राप्त करने हेतु अपनी बैंक पासबुक एवं आधार कार्ड अनिवार्य रूप से साथ में लेकर आये ताकि राशि का भुगतान बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से प्राप्त कर सके एवं किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके |