वर्षाकाल में पौधारोपण के लिए अभी से करे तैयारी – कलेक्टर

समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न

रतलाम 01 जून। कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह की अध्यक्षता में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम हेल्पलाईन, समयावधि पत्रों, समाधान पोर्टल, लोक सेवा गारंटी अधिनियम एवं अन्य विषयों पर विभाग वार समीक्षा कर विभाग प्रमुखों को आवश्यक निर्देश दिए गये । बैठक में एडीएम डॉ शालिनी श्रीवास्तव सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में निर्देश दिए गये कि सभी विभाग प्रमुख सीएम हेल्पलाइन एवं समयावधि पत्रों के प्रकरणों का समाधानकारी निराकरण कर जवाब पोर्टल पर दर्ज करें। बैठक में कलेक्टर ने सभी नगरीय निकायों के सीएमओ एवं जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देशित किया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों के आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से बनवाए जाएं। साथ ही समग्र ई-केवाईसी का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाए।
बैठक में कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत पदाभिहीत अधिकारियों को प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समय सीमा से बाहर प्रकरणों पर नियमानुसार आर्थिक शास्ति अधिरोपित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि प्रकरणों का निराकरण संतोषजनक एवं समयावधि में होना चाहिए। संबल योजना के हितग्राहियों को पात्रता अनुसार तत्काल लाभ वितरण करने तथा सभी विभागों को अपनी-अपनी हितग्राही मूलक योजनाओं में पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए।
कार्यालय प्रमुखो को अपने सभी कार्यालयों में एस डी आर एफ की टीम के साथ फायर आडिट कराने के निर्देश दिए। स्वास्थय विभाग शासकीय एवं निजी अस्पतालों, फूड विभाग सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, नगर निगम अपने क्षेत्र में संचालित कारीगरो की दुकानों एवं फटाका दुकानों में फायर ऑडिट करवाना सुनिश्चित करें।
बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण के लिए कार्ययोजना बना कर कार्यवाही करें। वन विभाग ,नगर निगम, ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय निकाय लक्ष्य अनुसार पौधारोपण का प्लान बना कर कार्यवाही करें एवं 05 जून को सांकेतिक रूप से पौधारोपण करवायें, बाकी पौधारोपण बारिश शुरू होने के बाद करवायें। इसके लिए अभी से तैयारी कर लें। फार्मर आई डी बनाने के लिए सभी एसडीएम शिविर आयोजित कर कार्यवाही करें । शिविर में तहसीलदार, पटवारी, रोजगार सहायक की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

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