रतलाम । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गोपाल चंद्र डाड ने मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रतलाम जिले में अवस्थित समस्त देशी मदिरा भांडागार, देशी एवं विदेशी मुद्रा की फुटकर विक्रय की दुकानों, मदिरा विक्रय से संबंधित एफ एल 3 बार , वाईन आउटलेट, भांग, भांग घोटा एवं भांग मिठाई की दुकानें एवं अन्य समस्त मदिरा के केंद्रों (विदेशी मदिरा भांडागार, जावरा, जिला रतलाम के अतिरिक्त) को बंद रखे जाने तथा मदिरा के अवैध क्रय ,विक्रय संग्रहण, परिवहन को प्रतिबंधित किए जाने के उद्देश्य से 26 अप्रैल प्रातः 6:00 बजे तक के लिए संपूर्ण दिवस शुष्क दिवस घोषित किए हैं। शुष्क दिवस अवधि में मदिरा का क्रय- विक्रय, वितरण एवं परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।