21 व 25 अप्रैल को पशु वध करना प्रतिबंधित

रतलाम मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 21 अप्रैल को रामनवमी व 25 अप्रैल को महावीर जयंती पर नगर सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानों पर पशुवध करना, मटन, गौशत विक्रय करना अथवा बेचना निषेध किया गया है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने संबंधित स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि उक्त दिवसों को पशु वध करते या मटन गौश्त विक्रय करते पाया जाये तो संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

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