लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही

रतलाम । दिनांक 9-4-21 से जिला रतलाम मे सम्पूर्ण लॉक डाउन प्रभाव शील है, परंतु देखने मे आया है की कुछ लोग अनावश्यक घर से बाहर निकल कर लॉक डाउन का उलंघन कर रहे है व साथ ही मास्क का उपयोग नहीं कर स्वयं व अन्य लोगो के स्वस्थय को खतरे मे डाल रहे है । जबकी कोविड -19 बीमारी को डब्ल्यु एच ओ द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है एवं न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रतलाम द्वारा आदेश क्रमाक 4095/आर-2/एडीएम/2020 दिनांक 26.08.2020 पारित कर रतलाम शहर मे धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 लागु की गई है । जिसके अंतर्गत मास्क का उपयोग व सोश्ल डिस्टेन्सिंग को अनिवार्य किया गया है ।
परंतु फिर भी कुछ लोगो द्वारा नियमो की अंदेखी कर मस्का व सोश्ल डिस्टेन्सिंग का पालन नहीं कर लोक स्वस्थ्य को खतरे मे डाल रहे है, अत: इस दिशा मे कठोर कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए लॉक डाउन का उल्लंघन करने वाले, मास्क का उपयोग न करने वालो व्यक्तिओ के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर खुली जेल मे निरुद्ध करने की कार्यवाही की गई है ।
इस प्रकार आज दिनांक 21-4-21 को कुल 165 व्यक्तिओ को गिरफ्तार किया जाकर अस्थाई जेल मे निरुद्ध किया गया है । मास्क का उपयोग न करने वालो के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 447 व्यक्तिओ के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 31,100/- रु का समन शुल्क वसूला गया है एवं मास्क का वितरण भी किया गया है । इसके साथ साथ मोटर व्हिकल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 281 व्यक्तिओ के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई है ।
इस प्रकार दिनांक 1/4/21 से आज दिनांक तक कुल 813 प्रकरणो मे 912 व्यक्तिओ के गिरफ्तार कर अस्थायी जेल मे निरुद्ध किया गया है, एवं धारा 144 जा0फ़ौ0 के आदेश के उल्लंघन करने पर धारा 188 ढ्ढक्कष्ट के अंतर्गत कुल 42 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है । कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी ।

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