रतलाम । जिला प्रशासन ने जिले के सभी नागरिकों से प्रतिबंधात्मक आदेश का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
कोरोना कर्फ्यू के दौरान कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी किए गए आवश्यक निर्देश के अनुसार-
- समस्त मेडिकल एवं आयुर्वेदिक दुकानें प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक खुली रहेगी। शासकीय चिकित्सालय एवं निजी अस्पतालों के सौ मीटर (निकट) की परिधि की मेडिकल दुकानें 24 घंटे खुली रखने की अनुमति रहेगी।
- सब्जी एवं फल फेरीवाले विक्रेताओं को घर-घर जाकर चलित रूप से विक्रय करने की अनुमति प्रातः 8:00 बजे से दोपहर एक बजे तक ही रहेगी।
- किराना दुकाने खोली जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। केवल होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
- औद्योगिक इकाइयां खुली रहेंगी किन्तु इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों ,श्रमिकों आदि को संबंधित एसडीएम कार्यालय से पास प्राप्त करने होंगे। यह व्यवस्था एक मई से लागू होगी।
- उद्योग संचालक द्वारा कार्यरत श्रमिकों को मास्क पहनना,सोश्यल डिस्टेंसिंग का पालन करना,साथ ही हाथ धोने की समुचित व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगा। किसी उद्योग में कार्यरत श्रमिक कोविड संक्रमित पाए जाने पर उद्योग संचालन बंद कर दिया जाएगा।
- शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन गतिविधियां शासकीय कार्य को छोड़कर अन्य निजी कार्य हेतु कार्यरत श्रमिकों को परिसर मे ही रहकर कार्य करने की अनुमति रहेगी। ठेकेदार अपने स्थाई कर्मचारी लेकर निर्माण कार्य शर्तों के अधीन कर सकेंगे।
- रबी उपार्जन हेतु संचालित केंद्रों पर जिन किसानों को प्रेषित मैसेज में उल्लेखित दिनांक से अधिकतम 7 दिवस की अवधि में कृषक की उपज की पूर्ण तोल कराने एवं बिल जारी करने हेतु आने जाने की अनुमति रहेगी। उपार्जन केंद्रों पर लगे सभी कर्मचारी आईडी कार्ड लेकर आएंगे।
- जिले के शहरी क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति को कृषि कार्य करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा।
- पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति रहेगी।
- इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर आदि को केवल होम डिलीवरी कार्य जैसे रिपेयर एवं सर्विस करने की प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक छूट प्रदान की गई है।उक्त कार्य हेतु संबंधित को एसडीएम कार्यालय से पास प्राप्त करने होंगे तथा उन्हें कोविड की जांच करवाकर आरटीसीपीआर रिपोर्ट अपने साथ रखना अनिवार्य होगा।
- जिले में संचालित की जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें निर्धारित समयानुसार प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक सामग्री वितरण हेतु खुली रहेगी ।
- जल सप्लाय हेतु आरओ वाटर की होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। सप्लाई में लगे कर्मचारियों का आरटीपीसीआर रिपोर्ट अपने साथ में रखना अनिवार्य होगा।
- जिले के भीतर आवागमन हेतु आटो रिक्शा,मैजिक में वाहन चालक के अतिरिक्त अधिकतम दो सवारी की अनुमति रहेगी।
- कोरोना कर्फ्यू की अवधि के दौरान अनावश्यक रूप से घूम रहे व्यक्ति ,नागरिक को सड़कों पर चैकिंग के दौरान मिलने पर पुलिस, नगर निगम,नगरीय निकाय एवं स्वास्थ्य विभाग आदि दल द्वारा रेण्डम कोविड सेम्पल लिया जाएगा। संबंधित को सेम्पल देना अनिवार्य होगा।
- विवाह समारोह में वर-वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। विवाह समारोह में प्रोसेशन व डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह समारोह हेतु संबंधित थाने में तीन दिवस पहले आवेदन देना अनिवार्य होगा।
- अंतिम संस्कार (शवयात्रा) के दौरान अधिकतम 10 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। उठावना कार्यक्रम के दौरान (चलित उठावना) अधिकतम 10 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। दशाकर्म एवं पगड़ी कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
- केवल आपातकालीन उद्देश्यों से चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति और चार पहिया वाहन पर वाहन चालक के अतिरिक्त दो व्यक्ति की अनुमति रहेगी।
- जिले के ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना एवं अन्य निर्माणाधीन कार्य करने की अनुमति रहेगी।
- समस्त होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल एवं समस्त शराब की दुकानें बार भांग एवं भांग घोटा की दुकान पूर्णता बंद रहेंगे।
- कालिका माता मंदिर एवं त्रिवेणी पर निराश्रित को प्रतिदिन किया जाने वाला भोजन वितरण प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।
- न्यूजपेपर वितरण हेतु प्रातः 6 बजे से प्रातः 9 बजे तक अनुमति रहेगी।