रतलाम। दिनांक 9-4-21 से जिला रतलाम मे सम्पूर्ण लॉक डाउन प्रभाव शील है, परंतु देखने मे आया है की कुछ लोग अनावश्यक घर से बाहर निकल कर लॉक डाउन का उलंघन कर रहे है व साथ ही मास्क का उपयोग नहीं कर स्वयं व अन्य लोगो के स्वस्थय को खतरे मे डाल रहे है । जबकी कोविड-19 बीमारी को डब्ल्यु एच ओ द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है एवं न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रतलाम द्वारा आदेश क्रमाक 4095/आर-2/एडीएम/2020 दिनांक 26.08.2020 पारित कर रतलाम शहर मे धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 लागु की गई है । जिसके अंतर्गत मास्क का उपयोग व सोश्ल डिस्टेन्सिंग को अनिवार्य किया गया है।
परंतु फिर भी कुछ लोगो द्वारा नियमो की अंदेखी कर मस्का व सोश्ल डिस्टेन्सिंग का पालन नहीं कर लोक स्वस्थ्य को खतरे मे डाल रहे है, अत: इस दिशा मे कठोर कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए लॉक डाउन का उल्लंघन कर धारा 144 जा0फ़ौ0 के आदेश के उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 व मास्क का उपयोग न करने वालो व्यक्तिओ के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर खुली जेल मे निरुद्ध करने की कार्यवाही की गई है ।
इस प्रकार आज दिनांक 13-5-21 को कुल 14 व्यक्तिओ/प्रतिष्ठानो के विरुद्ध धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत कुल 14 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है, जो निम्नानुसार है –
थाना सैलाना अंतर्गत आरोपी शुभाम पिता जगदीश सोलंकी निवासी सदर बाज़ार सैलाना द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के आदेश का उल्लंघन कर कपड़े की दुकान खोल कर लोगों की भीड़ लगाकर कपड़ो का विक्रय करता पाया गया जिसके खिलाफ अपराध क्रमांक 181/21 धारा 188,107 आईपीसी 51-ए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 3/4 महामारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया ।
थाना सैलाना अंतर्गत आरोपी आली असगर पिता फकरुद्दीन बोहरा निवासी सदर बाज़ार सैलाना द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के आदेश का उल्लंघन कर सादर बाज़ार स्थित हार्ड वेयर की दुकान खोल कर लोगों की भीड़ लगाकर कपड़ो का विक्रय करता पाया गया जिसके खिलाफ अपराध क्रमांक 182/21 धारा 188,107 आईपीसी 51-ए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 3/4 महामारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया ।
थाना सैलाना अंतर्गत आरोपी शुभम पिता महेंद्र जैन निवासी पैलेस चौराहा सैलाना द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के आदेश का उल्लंघन कर कपड़े की दुकान खोल कर लोगों की भीड़ लगाकर कपड़ो का विक्रय करता पाया गया जिसके खिलाफ अपराध क्रमांक 183/21 धारा 188,107 आईपीसी 51-ए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 3/4 महामारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया ।
थाना सैलाना अंतर्गत आरोपी जगदीश पिता भागीरथ सोलंकी निवासी सदर बाज़ार सैलाना द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के आदेश का उल्लंघन कर कपड़े की दुकान खोल कर लोगों की भीड़ लगाकर कपड़ो का विक्रय करता पाया गया जिसके खिलाफ अपराध क्रमांक 184/21 धारा 188,107 आईपीसी 51-ए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 3/4 महामारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया ।
थाना सैलाना अंतर्गत आरोपी महेंद्र पिता शांतिलाल जैन निवासी पैलेस चौराहा सैलाना द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के आदेश का उल्लंघन कर कपड़े की दुकान खोल कर लोगों की भीड़ लगाकर कपड़ो का विक्रय करता पाया गया जिसके खिलाफ अपराध क्रमांक 185/21 धारा 188,107 आईपीसी 51-ए आपदा प्रबंधन अधिनियम, ङ महामारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया ।
थाना सैलाना अंतर्गत आरोपी किशोर पिता देवी दास बैरागी निवासी जूना वास थाना सैलाना द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के आदेश का उल्लंघन कर किराना की दुकान खोल कर लोगों की भीड़ लगाकर कपड़ो का विक्रय करता पाया गया जिसके खिलाफ अपराध क्रमांक 186/21 धारा 188,107 आईपीसी 51-ए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 3/4 महामारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया ।
थाना सैलाना अंतर्गत आरोपी आकाश पिता वर्धमान जैन निवासी सदर बाज़ार थाना सैलाना द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के आदेश का उल्लंघन कर कपड़े की दुकान खोल कर लोगों की भीड़ लगाकर कपड़ो का विक्रय करता पाया गया जिसके खिलाफ अपराध क्रमांक 186/21 धारा 188,107 आईपीसी 51-ए आपदा प्रबंधन अधिनियम, ङ महामारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया ।
थाना सैलाना अंतर्गत आरोपी रामलाल फारसी निवासी भीलों की खेडी थाना सैलाना द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के आदेश का उल्लंघन कर शादी समारोह मे अधिक संख्या मे लोगों की भीड़ लगाकर कपड़ो का विक्रय करता पाया गया जिसके खिलाफ अपराध क्रमांक 186/21 धारा 188,107 आईपीसी 51-ए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 3/4 महामारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया ।
थाना सैलाना अंतर्गत आरोपी गिरधारी लाल डामोर निवासी भीलों की खेड़ी थाना सैलाना द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के आदेश का उल्लंघन कर शादी समारोह मे अधिक संख्या मे लोगों की भीड़ लगाकर कपड़ो का विक्रय करता पाया गया जिसके खिलाफ अपराध क्रमांक 186/21 धारा 188,107 आईपीसी 51-ए आपदा प्रबंधन अधिनियम, ङ महामारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया ।
थाना माणक चौक अंतर्गत आरोपी अब्दुल गफ्फार पिता अब्दुल सत्तार उम्र उम्र 50 साल निवासी 20 कुर्सी मंडी रतलाम अपने कर्मचारी जफर पिता फारूक कुरेशी उम्र 32 साल निवासी कुरैशी मंडी हाउस रोड रतलाम तथा तुलसीराम पिता हरी राम प्रजापत उम्र 40 साल निवासी ओसवाल नगर रतलाम दुकान का नाम सरकार मटन शॉप हॉट रोड रतलाम अपनी दुकान पर लोगों की भीड़ लगाकर मटन का विक्रय करते हुए पाया गया । जिसपर थाना माणक चौक मे अपराध धारा 188 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया ।
थाना माणक चौक अंतर्गत आरोपी सुमित पिता नितेश राठौर उम्र 21 साल निवासी 135 लक्कड़पीठा रतलाम दुकान का नाम राठौर जूस सेंटर अपनी दुकान खोल कर लोगों की भीड़ एकत्रित कर लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स एवं जूस बेचते हुए पाया गया जिसपर थाना माणक चौक मे अपराध धारा 188 ढ्ढक्कष्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया ।
थाना माणक चौक अंतर्गत आरोपी दीपक पिता बाबूलाल सुराणा उम्र 30 साल निवासी राम भवन के पीछे मराठों का वास रतलाम क्षेत्र में घूम फिर कर समोसे कचोरी बेचते हुए पाया गया । जिसपर थाना माणक चौक मे अपराध धारा 188 ढ्ढक्कष्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया ।
थाना माणक चौक अंतर्गत आरोपी सुरेश पिता गेंदालाल राठौर उम्र 30 साल निवासी 135 लक्कड़पीठा रोड रतलाम दुकान का नाम राठौर जूस सेंटर लक्कड़ पीला रोड रतलाम अपनी दुकान खोल कर लोगों की भीड़ एकत्रित कर कोल्ड्रिंक्स एवं जूस बेचते हुए पाया गया जिसपर थाना माणक चौक मे अपराध धारा 188 ढ्ढक्कष्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया ।
थाना माणक चौक अंतर्गत आरोपी भूपेंद्र पिता मोहनलाल पालीवाल उम्र 36 साल निवासी 3 बटा 4 तो खाना गौशाला रोड रतलाम माणक चौक क्षेत्र में घूम फिर कर कचोरी बेचते हुए पाया गया जिसपर थाना माणक चौक मे अपराध धारा 188 ढ्ढक्कष्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया ।
लॉक डाउन मे बिना किसी वजह बाहर घूमने वाले व्यक्तिओ के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 36 व्यक्तिओ को गिरफ्तार किया जाकर अस्थाई जेल मे निरुद्ध किया गया है ।
मास्क का उपयोग न करने वालो के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 136 व्यक्तिओ के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए समन शुल्क वसूला गया है एवं मास्क का वितरण भी किया गया है ।
मोटर व्हिकल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 129 व्यक्तिओ के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई है । साथ बिना कारण बाहर घूमने वालो के वाहनो के खिलाफ कार्यवाही कर वाहनो को जप्त करने की कार्यवाही की जा रही है व वाहन जप्त कर न्यायालय हेतु प्रकरण बनाए जा रहे है जिंका निराकरण दिनांक 15 जून के उपरांत न्यायालय खुलने के उपरांत की मान0 न्यायालय द्वारा कोई जावेगी । कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी ।