शक्ति भोग और अमृत प्योर घी अवमानक पाए जाने पर पांच फर्मों पर 5 लाख रुपये का जुर्माना

अपर कलेक्टर श्री रावत ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत की कार्रवाई

रतलाम । खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा जावरा स्थित फर्म मनीष सेल्स से लिए गए शक्ति भोग घी एवं अमृत प्योर घी के नमूने अवमानक पाए जाने पर न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला रतलाम श्री बृजेन्द्र रावत द्वारा पांच प्रतिवादियों पर कुल 5 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती ज्योति बघेल द्वारा 28 अक्टूबर 2023 को फर्म मनीष सेल्स 62 कोठी बाजार जावरा का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान विक्रेता मनीष पिता वासुदेव चंचलानी से शक्ति भोग घी एवं अमृत प्योर घी के नमूने लिए गए थे। दोनों नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। जांच में नमूने अवमानक स्तर के पाए गए।
प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों और प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री रावत द्वारा मनीष पिता वासुदेव चंचलानी निवासी 62 कोठी बाजार जावरा, Comfy Agro Pvt. Lit. malout road Punjab gidderbaha Dist SIR Muktsar Sahib 152101, Angel Trading Company 2223327, Prem trade center, Maharani road Indore, Bal Gopal Dairy Product E 280 Kuber extention area Kota Rajasthan 325003 तथा S.T. Traders 43 D Mangal nagar Indore सहित उक्त पांच प्रतिवादियों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। इस प्रकार पांचों प्रतिवादियों पर कुल 5 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
मौके पर जप्त खाद्य सामग्री का खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार विनिष्टीकरण किया जाए। साथ ही सभी प्रतिवादियों को भविष्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने की चेतावनी दी गई है। प्रतिवादी पर अधिरोपित शास्ति आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर जमा नहीं किए जाने पर संबंधित राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी तथा शास्ति जमा होने तक संबंधित खाद्य प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति निलंबित रहेगी।

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