रतलाम जिले में कैल्शियम कार्बाइड के अनधिकृत भंडारण, विक्रय तथा कार्बाइड गन सहित अवैध पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध

रतलाम 10 अक्टूबर । अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री बृजेन्द्र रावत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी कर रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में कार्बाइड गन सहित अवैध संशोधित पटाखों के निर्माण, आयात, भंडारण, विक्रय प्रदर्शन, वितरण एवं उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।
जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति संस्था व्यापारी अथवा पटाखा निर्माता या विक्रेता लोहे धातु एवं पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ या कैल्शियम कार्बाइड भरकर अत्यधिक ध्वनि एवं धमाका उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखों (कार्बाइड गन) का निर्माण आयात भंडारण विक्रय प्रदर्शन वितरण अथवा उपयोग नहीं करेगा।
कोई भी व्यापारी फर्म अथवा लाइसेंसधारी व्यक्ति या प्रतिष्ठान कैल्शियम कार्बाइड को अनधिकृत व्यक्तियों अथवा खुले बाजार में आम उपभोक्ताओं को नहीं बेचेगा। यह सामग्री केवल विधिवत अनुमत एवं लाइसेंसधारी परिसर में ही लाई रखी एवं उपयोग की जाएगी।
जिले में 500 किलोग्राम से अधिक भंडारण क्षमता वाले समस्त फॉर्म-III लाइसेंसों तथा संबंधित रासायनिक गोदामों का राजस्व पुलिस एवं संबंधित तकनीकी विभागों के संयुक्त दल द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। जिले के समस्त लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों को दैनिक प्राप्ति-बिक्री रजिस्टर का नियमित संधारण करना होगा। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधिकारी ऐसे परिसरों का नियमित रूप से औचक निरीक्षण करेंगे।
किसी प्रतिष्ठान या गोदाम में लाइसेंस क्षमता से अधिक भंडारण अथवा अनधिकृत विक्रय या दुरुपयोग पाए जाने पर पेट्रोलियम अधिनियम 1934 कैल्शियम कार्बाइड नियमों एवं विस्फोटक नियम 2008 के तहत लाइसेंस निलंबित या निरस्त करने की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा तथा 8 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। संबंधित एसडीएम एवं एसडीओ (पुलिस) अपने अनुभाग क्षेत्र में आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे।

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