रतलाम। पुलिस अधीक्षक रतलाम गौरव तिवारी (भापुसे) के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरूषोत्तम (भापुसे) रतलाम द्वारा आदेश पारित कर यासिर उर्फ नासिर उर्फ बाजा पिता मोहम्मद सलीम बेलिम उम्र ३० वर्ष निवासी घास बाजार कलाईगर रतलाम को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रा.सु.का.) के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ।
दिनांक २१.६.२०२१ को आरोपी यासीर उर्फ नासीर उर्फ बाजा द्वारा गाली गलोच कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने सम्बंधी शिकायत पर थाने माणकचौक रतलाम में आरोपी यासीर के विरूद्ध अपराध क्रमांक २९९/२१ व ३०० धारा २९४,३२३,५०६, ३४,१८८ भादवि एवं ३,४ महामारी अधिनियम १८९७ का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । जिन घटनाओं को अनावेदक द्वारा साम्प्रदायिक रूप देने का प्रयास किया ।
जो घटना को पुलिस द्वारा बड़ी सुझबुझ से बड़ा व साम्प्रदायिक रूप लेने से रोका, यासीर उर्फ नासीर उर्फ बाजा पिता मो. सलीम बेलिम उम्र ३० साल निवासी घांसबाजार रतलाम केपूर्व के रिकार्ड व शोहरत की पतराशी में ज्ञात हुआ कि याशीर रतलाम शहर में विगत २०१२ से लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर वर्तमान में सक्रिय अपराधी होना पाया गया, जो आए दिन अपने साथियों के साथ मिलकर लड़ाई झगड़ा, मारपीट, जान से मारने की धमकी देना, अवैध शस्त्ररखना, जुआ खेलना, हफ्ता वसूली करना, रास्ता रोककर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, अश्लील हरकते करना, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, साम्प्रदायिक विवाद फैलाना जैसे गंभीर अपराध बेखौफ लगातार घटित करने, जुआं खेलकर व अवैध वसूली व लड़ाई झगड़ा करने जैसे कई अपराधिक रिकार्ड रतलाम जिले के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध है ।
इसके लगातार अपराधिक कृत्यों से शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती रहती है । अनावेदक की अपरािधक गतिविधियां अत्याधिक बढ़ चुकी थी ।
अत: सम्पूर्ण क्षैत्र में लोक व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आरोपी यासीर उर्फ नासिर उर्फ बाजा पिता मोहम्मद सलीम बेलिम उम्र ३० वर्ष निवासी घांस बाजार जिला रतलाम को प्रतिबंधात्मक स्वरूप हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८० की धारा ३ (२) के अन्तर्गत निरोध में रखना जनहित में उचित होने से १ आरोपी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ।