अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी करने वाली दो महिलाओं को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 01-01 लाख रुपये जुर्माना एवं एक आरोपी को दोषमुक्त किया

रतलाम । न्यायालय श्रीमान रुपेश शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम द्वारा निर्णय दिनांक 16.06.2022 को अभियुक्तगण 1. रुग्गीबाई पति मानको,उम्र 50 वर्ष, निवासी गा्रम नवापाडा भंडारिया, थाना कल्याणपुरा जिला झाबुआ 2. मांगीबाई पति फत्तु, उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम डेबर, थाना कल्याणपुरा, जिला झाबुआ को धारा 15सी एनडीपीएस एक्ट में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,00,000-1,00,000/-रुपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं अभियुक्त राजु उर्फ रामनिवास, निवासी ग्राम लोद, जिला मंदसौर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया।
विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट शिव मनावरे द्वारा बताया गया कि दिनांक 10.10.2014 को थाना रिंगनोद की चौकी ढोढर पर प्रात: 8:30 बजें पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक जी.एल.भुरीया को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बस स्टेण्ड ढोढर पर स्थित यात्री प्रतिक्षालय पर दो महिलाए काले रंग के दो बैग एवं दो प्लास्टिक के कट्टे व एक झोले में अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा लेकर बैठी हैं। उक्त सूचना पर से सउनि जी.एल. भुरिया मय फोर्स पंचानो के बस स्टेण्ड ढोढर पर स्थित यात्री प्रतिक्षालय पर जहा दो महिलाएं मुखबीर सूचना अनुसार मिली, एक ने अपना नाम रुग्गीबाई व दुसरी महिला ने अपना नाम मांगीबाई बताया। मौके पर उनके कब्जें वाले काले रंग के दो बैग एवं दो प्लास्टिक के कट्टे व एक झोले को खोलकर चैक करने पर उनके अंदर अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा होना पाया गया, जिनका मौके पर तोल किया तो कुल वजन 56 किलो 500 ग्राम होना पाया गया। मौके पर ही सउनि जी.एल.भुरिया द्वारा कार्यवाही कर दोनो महिलाओं के कब्जें से उक्त मादक पदार्थ जप्त कर महिला आरक्षक की मदद से उन्हे गिरफ्तार कर मय मादक पदार्थ के साथ लेकर वापस चौकी ढौढर लेकर आए, जिनके विरुद्धएन.डी.पी.एस एक्ट की धारा 8/15 मे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान दोनो महिलाओ से उक्त डोडाचुरा के सम्बंध में पुछताछ करने पर उन्होने बताया कि उक्त डोडाचुरा उन्हे राजु धाकड, नाम के व्यक्ति ने दिया था, और वह भी साथ में ढोढर बस स्टेण्ड तक आया था, जहां हम बस का इंतजार कर रहे थे, वही राजु दूर मोबाईल से बात कर रहा था, जो पुलिस को देखकर, वहा से भाग गया था। इस सम्बंध मे ंविवेचना कर उक्त सूचना के आधार पर राजु उर्फ रामनिवास दिनांक 20.06.2015 को गिरफ्तार कर, उसे भी आरोपी बनाया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध को माननीय विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत निर्णय दिनांक 16.06.2022 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए, आरोपीगण रुग्गीबाई एवं मांगीबाई को दोषसिद्ध किया गया था तथा अभियुक्त राजु उर्फ रामनिवास के विरुद्ध आई हुई साक्ष्य को प्रमाणित न पाते हुए, उसे दोषमुक्त किया गया।

Play sound