7 वर्ष पुराने प्रकरण में डीएनए के आधार पर बलात्कारी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड

रतलाम । न्यायालय श्रीमान योगेन्द्र कुमार त्यागी, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रतलाम (म.प्र.) द्वारा निर्णय दिनांक 04.08.2022 को अभियुक्त देवीलाल पिता नाथुसिंह उम्र 30 वर्ष नि. ग्राम बल्लीखेडा पुलिस थाना सरवन जिला रतलाम (म.प्र.) को धारा 5(ठ)/6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रू अर्थदंड, धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रू अर्थदंड, धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रू अर्थदंड दंडित किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट श्रीमती गौतम परमार ने बताया कि अभियोक्त्री की माता ने दिनांक 25.02.2015 थाना माणकचौक रतलाम पर उपस्थित होकर बताया की मैं मजदुरी करती हॅू और मेरे सात बच्चे है। मेरे पॉचवे नम्बर की लडकी जिसकी उम्र 17 वर्ष है दिनांक 13.02.2015 की रात्री 8 बजे घर से बिना बताये कही चली गई है। मैंने आस-पास व रिश्तेदारी में लडकी की तलाश करने पर उसका पता नहीं चला। मेरी नाबालिक लडकी को कोई अनजान व्यक्ति बहला फुसला कर भगाकर ले गया है।
फरियादी की सूचना पर से थाना माणकचौक रतलाम द्वारा अपराध धारा 363 भादवि का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने दिनांक 30.03.2016 को अभियोक्त्री को आरोपी देवीलाल के कब्जें से अभियोक्त्री को बरामद कर थाने लेकर आए और दस्तयाबी पंचनामा बनाया गया व अभियोक्त्री के कथन लेखबद्ध किए गए।
अभियोक्त्री ने अपने कथन में बताया कि वह मजदुरी का काम करती है। रतलाम मे मजदुरी करने के दौरान करीब डेढ-दो वर्ष पूर्व उसकी पहचान आरोपी देवीलाल से हुई थी। आरोपी उससे कहता था कि वह उसे पसंद करता है और उसके साथ शादी करके उसके साथ खुश रखेगा। वह उसकी बातो में आ गई और दिनांक 13.02.2015 को आरोपी देवीलाल उसके गॉव आया और शाम करीब 7-8 बजे उससे शादी करने का बोल कर अपने साथ बस से रतलाम ले गया फिर रतलाम से बस से जोधपुर ले गया। फिर जोधपुर में उसे झोपडी बना कर रखा और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये। वह आरोपी से शादी करने का बोलती तो वह बाद में करेगे ऐसा बोलता था। होली के दो दिन पहले आरोपी उसे ग्राम बल्लीखेडा थाना सरवन लेकर आया और अपने घर मे रखा। अभियोक्त्री ने जब आरोपी से अपने घर जाने को कहा तो आरोपी बोला अब यहा शादी करेगे और फिर चलेंगे। आरोपी दो दिन पहले शादी की तैयारी के लिए पैसे लाने का कहकर कही चला गया है जो अभी तक नहीं आया है। आरोपी ने शांदी का झांसा देकर मेरे साथ बलात्कार किया जिससे मुझे 7 माह का गर्भ है।
अनुसंधान के दौरान आरोपी को दिनांक 01.04.2016 को गिरफ्तार कर मेडिकल परीक्षण करवाया गया । आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र अतंर्गत धारा 363,366,376 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट में माननीय विशेष न्यायालय रतलाम में प्रस्तुत किया गया। अभियोक्त्री के गर्भवती होने से उसके नवजात शिशु का रक्त नमूना लेकर आरोपी देवीलाल से मिलान करवाया गया जिसकी डीएनए रिपोर्ट सकारात्मक थी। इस प्रकरण में अभियोक्त्री व आरोपी का राजीनामा होने से अभियोक्त्री को पक्षविरोधी घोषित किया गया है।
माननीय विशेष न्यायालय रतलाम द्वारा विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी, मौखिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए आरोपी को डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोषसिद्ध किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती गौतम परमार, विशेष लोक अभियोजक रतलाम द्वारा की गई।

Play sound