रतलाम । भारत सरकार द्वारा वन नेशन वन कार्ड व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र शेष बुराइयों के डेटाबेस में आधार सीडिंग के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। यह कार्य 31 जुलाई 2020 तक पूर्ण किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा जिले के सभी एसडीएम को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है कि उचित मूल्य दुकान पर लगाई गई पीओएस मशीन में पात्र हितग्राहियों के आधार नंबर दर्ज करने एवं संशोधन की सुविधा उपलब्ध है। आधार नंबर दर्ज करने के साथ-साथ ईकेवाईसी भी किए जा सकेंगे। वर्तमान में सम्मिलित हितग्राहियों में से जिन हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार नंबर दर्ज नहीं है ऐसे हितग्राहियों के नाम, पता, समग्र आईडी, संलग्न दुकान का नाम आदि की जानकारी डीएसओ/जेएसओ लॉगइन में एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त आधारविहीन हितग्राहियों का प्रिंट दुकानदार ने निकाला जाकर दुकानों के विक्रेताओं को उपलब्ध कराया जाए, दुकानों के विक्रेता द्वारा सूची में उल्लेखित आधारविहीन हितग्राहियों को माह जून के राशन वितरण के समय सभी हितग्राहियों के आधार नंबर उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया जाए एवं आधार नंबर प्राप्त कर डेटाबेस में पीओएस मशीन के माध्यम से दर्ज किए जाए।
सभी हितग्राहियों से माह जुलाई 2020 में आधार नंबर प्राप्त किए जाएंगे एवं पीओएस मशीन के माध्यम से डाटाबेस में आधार नंबर दर्ज किए जाएंगे। आधार नंबर सीड होने पर ही राशन वितरण किया जाएगा। जिन हितग्राहियों द्वारा 31 जुलाई तक आधार नम्बर उपलब्ध नहीं कराए जाएँगे उनको माह अगस्त में आधार नम्बर उपलब्ध कराने पर ही दोनों माह का राशन वितरण कराया जा सकेगा। बीमार, निःशक्तजन वृद्ध एवं बच्चो के आधार सीडिंग की कार्यवाही ग्राम स्तर, घर पर जाकर माह की 22 से 30 जून तक कराई जाए
विगत 6 माह से राशन प्राप्त न करने वाले हितग्राहियों का सत्यापन उपरांत विलोपन –
विगत 6 माह में 7.84 लाख परिवारों के 25.87 लाख हितग्राही ऐसे हैं जिनके द्वारा विगत 6 माह में उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त नही किया गया है। इन हितग्राहियों के अस्तित्व में होने की संभावना नहीं हैं। उक्त हितग्राहियों की सूची पृथक से उपलब्ध कराई जाएगी, इनमें से जिन हितग्राहियों को पीओएस मशीन से राशन वितरण न हो पाने के कारण 6 माह से राशन वितरण प्राप्त न करने वालों की सूची में सम्मिलित किए गए ऐसे हितग्राहियों का मौके पर जाकर सत्यापन किया जाए एवं सत्यापन में परिवार उपलब्ध होने पर उनके भी आधार नम्बर पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएं। अस्तित्व विहीन/अपात्र परिवारों/हितग्राहियों को 10 जुलाई तक कल्ोक्टर के अनुमोदन से अस्थाई रुप से पोर्टल से विलोपित किया जाए। उक्तानुसार परिवार यदि पुनः अपने आधार नम्बर उपलब्ध कराता है तो उसे संचालक खाद्य की अनुमति से पुनः जोडा जाकर उनकी शेष पात्रतानुसार राशन का प्रदाय किया जा सकेगा।
बगैर आधार नम्बर वाले परिवारों को पंजीयन –
प्रदेश में आधार पंजीयन हेतु कुल 2309 केन्द्र संचालित हैं। आधार पंजीयन केन्द्रों के नाम एवं पते संबंधित दुकान के विक्रेताओं को भी उपलब्ध कराए जाएं ताकि हितग्राहियों को पंजीयन केन्द्र की जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। एनएफएसए अन्तर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों में से जिनके द्वारा अभी तक आधार नम्बर हेतु पंजीयन नहीं कराया गया है, उनका पंजीयन ग्राम पंचायत, सचिव/रोजगार सहायक एवं नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत कर्मचारी के माध्यम से कराया जाए। ऐसे हितग्राहियों के आधार नम्बर प्राप्त होने पर बिन्दु क्र. 1 में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार आधार नम्बर दर्ज कराया जाएगा।
वित्त व्यववस्था एवं प्रोत्साहन –
आधारविहीन हितग्राहियों के प्रिंट आऊट निकालने हेतु पृथक से बजट शासन से प्राप्त होने पर उपलब्ध कराया जाएगा। उचित मूल्य दुकान के विक्रेता को नए आधार सिडिंग की कराई गई संख्या के मान से अतिरिक्त कमीशन का भुगतान किया जाएगा। अतिरिक्त कमीशन की राशि शासन द्वारा तय की जाएगी। जिन हितग्राहियों द्वारा 31 जुलाई तक आधार नम्बर उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे उनको आधार नम्बर उपलब्ध कराने पर ही 1 अगस्त से राशन वितरण हो सकेगा।