अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा का परिवहन करने वाले आरोपीगण को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना

जावरा। न्यायालय श्री रुपेश शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.02.2023 को आरोपीगण 1.विष्णुलाल पिता जगदीश कुमावत, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम रणायरा जिला रतलाम 2. जानकीलाल पिता राधेश्याम पाटीदार, उम्र 30 वर्ष, निवासी रणायरा जिला रतलाम को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15सी में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,00,000-1,00,000/-रुपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट शिव मनावरे द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 29.08.2017 को थाना कालुखेडा की चैकी मावता पर पदस्थ उनि एन.एस.ओहरिया द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर मय फोर्स व पंचानों के रानीगांव फंटा पर नाकें बंदी कर मोटर साईकल होण्डा ड्रीम युवा क्रं. डच्.44.डस्.1108 पर दो प्लास्टिक के बोरों मे अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा लेकर जा रहे मोटर साईकल चालक विष्णु पिता जगदीश कुमावत व मोटर साईकल पर बोरे पकड़कर बैठे जानकीलाल पिता राधेश्याम पाटीदार को पकड़ा व उनके कब्जे से दो बोरों में भरा अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा 52 किलोग्राम मोके पर जप्त कर तथा दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाना कालुखेडा पर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र आरोपीगणों के विरुद्ध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में माननीय विशेष न्यायालय जावरा में दिनांक 26.12.2017 को प्रस्तुत किया गया।
माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 06.02.2023 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए, आरोपीगण विष्णुलाल एवं जानकीलाल को दोषसिद्ध किया गया।