अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड

रतलाम । न्यायालय श्रीमान (योगेन्द्र कुमार त्यागी) विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट रतलाम (म.प्र.) के द्वारा निर्णय दिनांक 24.02.2023 एवं दण्डाज्ञा दिनांक 27.02.2023 को अभियुक्त जुनैद खान पिता युनूस खान उम्र 23 साल नि. जावरा फाटक रेहमत नगर रतलाम, स्टेषन रोड रतलाम को धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 2000रू. का अर्थदण्ड* तथा धारा 366 भादवि में 05 वर्ष कठोर कारावास व 1000रू अर्थदण्ड एवं धारा 506 (भाग-2) भादवि में 6 माह का कठोर कारावास व 500रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में प्रभारी पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक श्रीमती गौतम परमार ने बताया कि दिनांक 07.01.2020 को अभियोक्त्री (उम्र 17 वर्ष) ने थाना औ.क्षे. रतलाम पर उपस्थित होकर बताया कि मैं अभियुक्त जुनैद पिता युनूस खान निवासी जावरा फाटक रतलाम को पिछले करीब दो साल से पहचानती हूं। वर्ष 2018 में जब मेरी पहचान जुनैद खान से हुई थी तब मेरे कुछ फोटो अभियुक्त जुनैद ने उसके मोबाईल से ले लिये थे। पिछले करीब एक साल से उससे मेरी बातचीत बंद है, दिनांक 01.01.2020 को शाम करीबन 4 बजे मैं घर से गांधी नगर रतलाम कोचिंग जा रही थी तभी रास्ते में बकरापुल षिवनगर रतलाम के पास अभियुक्त जुनैद मुझे मिला और बोला कि मेरे पास तेरी फोटो है तू मेरे साथ चल वरना मैं उन्हें वायरल कर दूंगा।। जुदैन की धमकी से मैं डर गयी मैं उसके साथ जाने को तैयार हो गयी। वह मुझे मोटर सायकिल से घटला कॉलोनी रतलाम में बने सुनसान खण्डर मकान में ले गया जहां उसने मेरे साथ जबरदस्ती 2-3 बार बलात्कार किया। अभियुक्त जुनैद की धमकी से मैं डर गयी थी इसीलिये मैंने चिल्लाचोट नहीं की बाद में वह मुझे गांधीनगर छोडकर चला गया और कहा कि ये बात किसी को बतायी तो जान से खत्म कर दूंगा और तेरे फोटो वायरल कर दूंगा। मैंने आज हिम्मत करके अपने पापा-मम्मी को ये बात बतायी। पापा व मम्मी के साथ थाने पर रिपोर्ट करने आयी हूं, रिपोर्ट करती हूं कार्यवाही की जावे।
उक्त सूचना पर से थाना औ.क्षे. रतलाम जिला रतलाम द्वारा जांच के उपरांत अपराध क्रमांक 17/2020 धारा 363, 366ए, 376(2)(एन), 506 भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अभियुक्त जुनैद के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान अभियुक्त जुनैद को दिनांक 08.01.2020 गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक विवेचना उपरंात अभियोग पत्र धारा 363, 366ए, 376(2)(एन), 506 भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अभियुक्त जुनैद के विरूद्ध माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में प्रस्तुत किया गया।
विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.02.2023 में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त जुनैद को दोषसिद्ध किया गया है।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती गौतम परमार विशेष लोक अभियोजक रतलाम द्वारा की गई।